OLD Motor Vehicle Rules: अब पश्चिम बंगाल में नहीं चला सकेंगे पुरानी गाड़ियां, बंद होंगे 70 लाख वाहन
National Green Tribunal ने कहा कि 6 महीनों में इन वाहनों को हटाने की जरूरत है. यह आदेश पूरे राज्य में वाहनों पर लागू होगा. इनमें ज्यादातर बीएस-4 इंजन वाली गाड़ियां हैं.
OLD Motor Vehicle Rules : राजधानी दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) ने पुराने वाहनों को लेकर रोक लगा रखी थी. अब एनजीटी ने पश्चिम बंगाल में 15 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों को हटाने का आदेश दे दिया है. एनजीटी (NGT) के आदेश में कहा कि अगले 6 महीनों में इन वाहनों को हटाने की जरूरत है. यह आदेश पूरे राज्य में वाहनों पर लागू होगा. जिन वाहनों को फेज आउट किया है इनमें ज्यादातर बीएस-4 इंजन वाली गाड़ियां हैं.
कितने है वाहन
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 1,820,382 निजी वाहन (Private Vehicle) हैं, जो 15 साल से पुराने हैं. राज्यभर में कुल मिलाकर 65 लाख से अधिक निजी वाहन हैं, जिन्हें अब हटाने की जरूरत है. कोलकाता में चलने वाले कमर्शियल वाहनों (Commercial Vehicle) में कम से कम 219,137 वाहन 15 साल से पुराने हैं. पूरे राज्य में पुराने कमर्शियल वाहनों (Old Commercial Vehicle) की संख्या 6 लाख से भी ऊपर है.
Electric Vehicles को मिलेगा बढ़ावा
आपको बता दे कि NGT का यह आदेश एजेंसी की ईस्टर्न बेंच (Eastern Bench) की ओर से लिया गया है. इसमें जस्टिस बी अमित स्टालेकर और विशेषज्ञ सदस्य सैबल दासगुप्ता शामिल किया गया हैं. आदेश में कहा कि पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए, कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (Compressed Natural Gas) बसों और इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत के साथ क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी (Green Technology) वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.
ऐतिहासिक है आदेश
एनजीटी में 2021 में याचिका दायर करने वाले एक्टिविस्ट सुभाष दत्ता ने इस आदेश को ऐतिहासिक बताया है. दत्ता ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और काम यहां से शुरू होना है. राज्य में लगभग 1 करोड़ ऐसे पुराने वाहन चल रहे हैं और 6 महीने की समय सीमा के भीतर उन सभी को चरणबद्ध तरीके से करना संभव नहीं है. हम इसे लेकर चिंतित हैं और इस मामले को और सक्रियता से आगे बढ़ा रहे हैं.