PAN Card for Minors: पैन कार्ड (Permanent Account Number) अब सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी बनेगा. आयकर अधिनियम की धारा 160 में पैन कार्ड बनाने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है. यानी कि अब 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों का भी पैन कार्ड बनेगा. अगर माता-पिता भविष्य के लिए बच्चों को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो पैन कार्ड बनाना जरूरी है. यदि आप शेयर (Share), म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) या अपने किसी और इंवेस्टमेंट में अपने बच्चों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में पैन कार्ड बनाना जरूरी है. 


इसलिए भी पैन कार्ड है जरूरी


टैक्स से बचने के लिए आमतौर पर नाबालिगों की आय को माता-पिता की आय से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यदि 18 साल से कम उम्र के बच्चे नौकरी या बिजनेस या किसी और पेशेवर तरीके से इनकम करते हैं, तो वे टैक्स पेयर की कैटेगरी में आते हैं और इसके लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है. फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अलावा पैन कार्ड की जरूरत स्कॉलरशिप (Scholarship) या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी पड़ती है. 


कैसे करें पैन कार्ड के लिए अप्लाई



  • गूगल में जाकर NSDL PAN एप्लीकेशन वेबसाइट को सर्च करें. इसके बाद पहले सामने आए लिंक (official NSDL portal) पर क्लिक करें. 

  • 'new PAN-Indian citizen (Form 49A)' ऑप्शन को सिलेक्ट करें.

  • इसके बाद 'Individual' कैटेगरी को सिलेक्ट करें. 

  • यहां नाबालिग का पूरा नाम, आयु, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरें. कैप्चा डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.

  • अब आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, जिसे कहीं और लिखकर सावधानी से रख दें और 'continue with PAN application form.' पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद डॉक्यूमेंट मोड में जाकर आधार कार्ड को लिंक करें। इसके बाद माता-पिता इनकम सहित अपना पूरा डिटेल भरकर दें और डॉक्यूमेंट सबमिट करें. एप्लीकेशन को कम्प्लीट करने के लिए फीस जमा कराएं.


वेरिफिकेशन के बाद लगभग 15 दिनों के भीतर आपका पैन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा. आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. 


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