Compassionate Appointment: अब इन्हें मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, गृह मंत्रालय ने की पेशकश
Compassionate Jobs Update: अब नौकरी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजन तथा चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी मिलेगी.
7th Pay Commission Today : केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने अनुकंपा नियुक्ति नीति (Compassionate Appointment Policy) में बड़ा फेर बदल किया है. जिसके बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (Paramilitary Forces) के कर्मचारी के परिजनों को भी नौकरी मिल सकेगी. MHA ने इसके लिए अनुकंपा नियुक्तियों के लिए संशोधित नीति को अपनाया है. इस संशोधन से नौकरी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजन तथा चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी मिलेगी.
परिजनों को मिलेगा लाभ
इस नीति से केन्द्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इनमें केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के जवान भी शामिल हैं, जिनकी आतंकवादी हमलों, झड़पों आदि में जान चली जाती है.
आश्रितों को होगा फायदा
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘‘अनुकंपा नियुक्ति योजना का मकसद सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना है. ऐसे कर्मचारी, जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गयी है या जिन्होंने चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्ति ली है. जिनके परिवार अभाव में आ जाते हैं और जिनके पास अजीविका का कोई साधन नहीं रह जाता, ऐसे आश्रितों को इससे फायदा होगा.’’
आर्थिक संकट से बचाना
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों की माने तो, इसका मकसद संबंधित सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक विपत्ति से बाहर निकालना है. नये दिशानिर्देश अधिक पारदर्शिता लाएंगे और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को उद्देश्यपरक बनाएंगे.
नियुक्ति में होगी पारदर्शिता
दिशानिर्देशों में कहा गया, कि ‘‘अनुकंपा नियुक्ति के लिए योजना का प्रमुख पहलू है पारदर्शिता और उद्देश्य. परिवार की आर्थिक स्थिति का संपूर्ण आकलन किया जाना चाहिए. आपको बता दे कि इसमें कमाने वाले व्यक्ति अथवा सदस्यों, परिवार का आकार, बच्चों की उम्र और परिवार की आर्थिक जरूरतों के बारे में भी गौर किया जाना चाहिए.
मदद करेंगे वेलफेयर अधिकारी
नई नीति कर्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है. इसमें मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को वेलफेयर अधिकारी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिलाने में मदद करेंगे.