नई दिल्लीः वैसे तो इनकम टैक्स का नोटिस न आए सभी टैक्सपेयर्स के मन में यही ख्याल रहता है लेकिन अगर किसी वजह से आपको आयकर का नोटिस आ जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आपके मन में दुविधा है कि कैसे आप इनकम टैक्स के सही नोटिस के बारे में पता लगा सकते हैं तो अब आपके लिए आसानी हो गई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस टैक्स नोटिस के बारे में पता लगाने के लिए नई सुविधा शुरू की है.


बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इसको लेकर जो सर्कुलर जारी किया है उसमें बताया गया है कि आयकर विभाग की ओर से जारी प्रत्येक इनकम टैक्स नोटिस पर एक डीआईएन यानी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया होगा. इसके अलावा ये भी फैसला दिया गया है कि आयकर विभाग की ओर से जारी हर दस्तावेज पर ये डीआईएन दिया जाएगा.



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जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर 2019 के बाद जो नोटिस या ऑर्डर जारी हुए होंगे उन सब पर डीआईएन छपा होगा. अगर कागजातों पर डीआईएन नहीं होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए कागजात को वैध नहीं माना जाना चाहिए. किसी विशेष परिस्थिति में ही आयकर विभाग की ओर से जारी दस्तावेज, नोटिस या ऑर्डर पर डीआईएन नहीं होगा लेकिन इसके लिए आयकर महानिदेशक से इजाजत लेनी होगी.


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इसके अलावा हम यहां आपको बताएंगे कि कैसे आप जांच सकते हैं कि आपके पास आया इनकम टैक्स का नोटिस असली है या नहीं.




  • सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.

  • क्विक लिंक्स टैब्स के नीचे ऑथेंटिकेट टैब के अंदर आपको नोटिस या ऑर्डर इश्यूड बाई आईटीडी (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा.

  • बताए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद जो वेबपेज खुलेगा उस पर आप डॉक्यूमेंट जांचने के लिए डीआईएन या फिर पैन नंबर, महीने, दस्तावेज जारी करने की तारीख, महीने आदि से भी आप पता लगा सकते हैं.

  • इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा नंबर को भरकर सबमिट करें और अगर आप जिस डॉक्यूमेंट की जांच कर रहे हैं वह असली होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर वह दिखाई देगा.

  • वेबसाइट पर मैसेज भी आएगा जिसमें आपको सत्यापित किया जाएगा कि नोटिस वैध है और आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया है.


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