NPS Account: अब अपने ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से खोल सकते हैं NPS अकाउंट, देखे क्या है प्रोसेस
NPS ग्राहक डिजी लॉकर से डीएल का उपयोग करके अपने घर के एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं. रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से निवेश का एक अच्छा ऑप्शन नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) है.
NPS Account Open Online: अगर आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System-NPS) में अपना अकाउंट खोलना चाहते है, तो ये खबर आपके काम की साबित होगी. आपको बता दें कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने डिजी लॉकर (DigiLocker) के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का उपयोग करके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) अकाउंट खोलने की सुविधा मिल रही है.
क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग
आपको बता दें कि NPS ग्राहक डिजी लॉकर के माध्यम से डीएल का उपयोग करके अपने घर के एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं. रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से निवेश का एक अच्छा ऑप्शन नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) है.
क्या है NPS स्कीम
एनपीएस (Nation Pension System) एक लंबी अवधि का निवेश प्लान है. एनपीएस यह एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है. NPS में निवेश पर रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड (Retirement fund) एकमुश्त मिलता है. साथ ही आपकी एन्युटी की रकम और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर मंथली पेंशन मिलती है.
DL की मदद से ऐसे करे कैसे खोलें NPS अकाउंट
- Protean CRA वेबसाइट enps.nsdl.com पर एनपीएस रजिस्ट्रेशन पेज पर जाये.
- अब डिजिलॉकर के तहत दस्तावेजों के साथ नया रजिस्ट्रेशन के विकल्प का चयन करें और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को सेलेक्ट करें.
- आवेदक को डिजिलॉकर वेबसाइट पर री-डायरेक्ट किया जाएगा, जहां वह लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकता है. इसके लिए आपको सहमति देना होगा.
- अब एनपीएस (NPS) को डिजिलॉकर और जारी किए दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति दें.
- आवश्यक जानकारी और ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार पूरी जानकारी भरे.
- इसके बाद आवेदन को पूरा करने के लिए पैन, व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते से संबंधित जानकारी, योजना और नामांकन और अन्य डिटेल देना होगा.
- अब आपका खाता ओपेन हो जाएगा और NPS योगदान के लिए पेमेंट कर सकते है.
DL का इस्तेमाल करके ऐसे चेंज करें
- सबसे पहले प्रोटीयन सीआरए वेबसाइट पर क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनपीएस खाते में लॉग इन करें.
- अब विकल्प का चयन करें पर्सनल जानकारी अपडेट करें, नई जानकारी दर्ज करें.
- इसके बाद पता विवरण अपडेट डिजिलॉकर के माध्यम से बदलने के लिए एड्रेस चेंज पर क्लिक करें.
- फिर दस्तावेजों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को चुनें.
- चयन करने के बाद आवेदक को डिजिलॉकर वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाए.
- जहां वह लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकता है और सीआरए के साथ दस्तावेजो और जानकारियों को शेयर करने के लिए सहमति दे सकता है.
- अब एनपीएस को डिजिलॉकर और जारी किए दस्तावेजों तक पहुंचने और जमा करने की अनुमति दें.
- ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार पता एनपीएस खाते में अपडेट किया जाएगा.
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