नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के सब्सक्राइवर अब इससे ऑनलाइन भी एग्जिट कर सकते हैं. पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने बुधवार को कहा कि सब्सक्राइबर अब ऑफलाइन मोड के साथ ऑनलाइन भी NPS से एग्जिट कर सकते हैं. अभी सब्सक्राइबर्स को NPS से निकलने के लिए प्वाइंट ऑफ प्रजेंस यानी POP में खुद जाकर फॉर्म भरना पड़ता है. उन्हें अपना विड्रॉअल रिक्वेस्ट ऑफलाइन केंद्र पर जाकर जमा कराना होता है. एनपीएस फॉर्म के साथ उन्हें दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं. फॉर्म को मंजूरी मिलने के बाद ही एनपीएस से निकल सकते हैं.
ऑनलाइन मोड के जरिये एग्जिट करने के लिए सब्सक्राइबर विड्रॉअल डॉक्यूमेंट OTP या ईलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के जरिये ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं. यह प्रक्रिया पेपरलेस है.
कैसे करें ऑनलाइन एग्जिट
इसके लिए सब्सक्राइबर को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एसेंजी यानी CRA के पास एग्जिट रिक्वेस्ट डालना होगा. सबसे पहले लॉगइन, आईडी और पासवर्ड डालें. इसके बाद उन्हें लमसम या एन्यूटी के लिए कॉरपस एलोकेशन, एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर, एन्यूटी स्कीम आदि के डॉक्यूमेंट विड्रॉअल डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करने होंगे. KYC भी अपलोड करना होगा. इसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं.
नए नियम लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश
इसके बाद POP अकाउंट की पहचान इंस्टैंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के जरिये करेगा ओर अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट को वेरिफाई करेगा. ऑनलाइन विड्रॉअल रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग के बाद POP फीस के तौर पर कुल कॉरपस का 0.125% राशि वसूलेंगे. यह न्यूनतम 125 रुपये और अधिकतम 500 रुपये हो सकता है. PFRDA ने सभी POP और CRA को इसके लिए सभी टेक्नकल तैयारियां एक निश्चित समय सीमा में पूरी करने का निर्देश दिया है, ताकि सब्सक्राइबर्स को सहूलियत मिल सके.
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