(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
NPS Rule Changed: PFRDA ने NPS के नियमों में किया बदलाव, शामिल होने की उम्र 5 साल बढ़ाई
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने एनपीएस यानि नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़ने के लिए ऑफर दिया है जो काफी आकर्षक है. अब एनपीएस से 65 साल के बाद भी जुड़ सकते हैं.
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने एनपीएस यानि नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़ने के लिए ऑफर दिया है जो काफी आकर्षक है. अब एनपीएस से 65 साल के बाद भी जुड़ सकते हैं. पीएफआरडीए ने एनपीएस की राशि पांच लाख रुपये से कम होने की स्थिति में बिना कोई पेंशन प्लान लिए पूरी राशि निकालने की अनुमति दे दी है. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को बाहर निकलने के नियमों को भी सरल किया गया है.
प्रवेश आयु में हुई बढ़ोत्तरी
अब एनपीएस से जुड़ने की आयु 65 से बढ़कर 70 साल हो चुकी है. इसके साथ ही पीएफआरडीए ने प्रवेश और बाहर निकलने के नियमों में भी बदलाव किया है. पहले एनपीएस में प्रवेश की आयु 18 से 65 साल थी, जिसमें बदलाव कर इसे 18-70 साल कल दी गई है. अब पीएफआरडीए के सर्कुलर के अनुसार 65-70 आयु वर्ग में भारत या विदेश में बसा कोई भी भारतीय नागरिक एनपीएस से जुड़ सकता है. वह इस योजना के संग 75 वर्ष की आयु तक जुड़ सकता है.
सर्कुलर के अनुसार जो अंशधारको ने एनपीएस के अपने खाते को बंद कर दिया है वह भी आयु के बढ़ोत्तर के बाद नियमों के अनुसार नया खाता खोल सकेंगे. पीएफआरडीए ने कहा कि अगर कोई अंशधारक 65 साल के बाद एनपीएस से जुड़ता है और डिफॉल्ट ऑटो च्वाइस के तहत निवेश का निर्शय लेता है तो उसके शेयरों में सिर्फ 15 फीसदी तक निवेश करने की अनुमति होगी.
अंशधारक का फंड पांच लाख रुपये या इससे कम है तो वह पूरी जोड़ी गई पेंशन को एक बारमें निकाल सकता है. पीएफआरडीए के अनुसार तीन साल से पहले एनपीएससे बाहर निकालने को प्रीमेच्योर एक्जिट माना जाएगा.
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