NPS में एंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो सकता है टैक्स फ्री, प्राइवेट और राज्य सरकार कर्मियों को होगा फायदा
PFRDA चेयरमैन के मुताबिक एनपीएस के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए एंप्लॉयर का 14 फीसदी योगदान 1 अप्रैल 2019 को टैक्स फ्री कर दिया गया था.
सरकार अगले बजट में एनपीएस के तहत 14 फीसदी एंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन को टैक्स फ्री कर सकती है. यह छूट हर कैटेगरी के सब्सक्राइवर को मिल सकती है. अभी टैक्स छूट की यह लिमिट सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है. पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय के मुताबिक नियामक ने इसके लिए सरकार से सिफारिश की है. इसका फायदा सभी कैटेगरी के सब्सक्राइबर्स को मिल सकता है.
NPS योगदान पूरी तरह टैक्स फ्री!
PFRDA चेयरमैन के मुताबिक एनपीएस के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए एंप्लॉयर का 14 फीसदी योगदान 1 अप्रैल 2019 को टैक्स फ्री कर दिया गया था. लिहाजा अब PFRDA ने सरकार से अपील की है कि अब ये छूट सभी कैटेगरी के सब्सक्राइबर्स की दी जाए. यह राज्य सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर भी लागू किया जाए.
दो तरह के होते हैं एनपीएस अकाउंट
नेशनल पेंशन सिस्टम में दो तरह के खाते हैं. टियर-1 और टियर-2. टियर-1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है. वहीं, टियर-2 अकाउंट स्वैच्छिक सेविंग्स अकाउंट है. जिन एनपीएस सब्सक्राइबर का टियर-1 अकाउंट है, वे टियर-2 अकाउंट खोल सकते हैं. इसके लिए ऑफलाइन या एनपीएस पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है. रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं तो एनपीएस का लाभ ले सकते हैं.
18 से 65 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है
18 से 65 साल का कोई भी भारतीय नागरिक NPS से जुड़ सकता है. NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा पीएफआरडीए रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर को देते हैं. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं. एनपीएस अकांउट खुलवाना आसान है. PFRDA ने वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए एनपीएस अकाउंट खोलने की सुविधा शुरू की है.
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