NPS Account: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2024 के दौरान एनपीएस वात्सल्य स्कीम (NPS Vatsalya) को लॉन्च किया था. इसे युवाओं के लिए पेंशन स्कीम भी कहा जा सकता है. इसमें माता-पिता या अभिभावक बच्चों के नाम से एनपीएस वात्सल्य अकाउंट (Vatsalya Account) खोल सकते हैं. बच्चे के 18 वर्ष का होने पर वात्सल्य अकाउंट को रेगुलर एनपीएस अकाउंट में बदला जा सकता है. अब इस स्कीम के सभी नियम एवं कायदे सामने आ गए हैं. आज हम आपको इसके बारे में सारे डिटेल बताने वाले हैं. 


1000 रुपये सालाना से खोल सकेंगे एनपीएस वात्सल्य अकाउंट 


एनपीएस वात्सल्य स्कीम में आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए अभी से पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं. इसका प्रशासन पीएफआरडीए (PFRDA) के हाथ में रहेगा. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है. इसके सब्सक्रिप्शन पर आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड (PRAN Card) भी दिया जाएगा. इस स्कीम में आप 1000 रुपये के सालाना निवेश से शुरुआत कर सकते हैं. यह स्कीम आपको इक्विटी में 75 फीसदी राशि लगाने का मौका देगी. इसमें डिफॉल्ट ऑप्शन 50 फीसदी ही रहेगा. इसे सभी बैंकों, इंडिया पोस्ट और पेंशन फंड के जरिए खोला जा सकेगा. इसके लिए बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र और माता-पिता की केवाईसी करवानी पड़ेगी. 


3 साल का रहेगा लॉक इन पीरियड, 3 बार निकाल सकेंगे पैसा


स्कीम के नियमों के अनुसार, बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तो यह रेगुलर एनपीएस अकाउंट बन जाएगा. इसके चलते बालिग होने के बाद भी आप अपनी निवेश यात्रा जारी रख सकेंगे. साथ ही भविष्य के लिए अपना पेंशन फंड भी मजबूत कर सकेंगे. एनपीएस वात्सल्य अकाउंट आपको विड्रॉल की सुविधा भी देता है. इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा. इसके साथ ही आप अपनी शिक्षा, बीमारी या विकलांगता की स्थिति में 25 फीसदी रकम निकाल सकेंगे. हालांकि, सिर्फ 3 बार ही पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी. अगर इस स्कीम में आपका बैलेंस 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 20 फीसदी रकम निकाली जा सकती है. हालांकि, इससे कम फंड होने पर पूरा पैसा निकाला जा सकेगा. मृत्यु की स्थिति में सारा पैसा माता-पिता को वापस कर दिया जाएगा. 


टैक्स बेनिफिट को लेकर अभी नहीं किया गया खुलासा 


यहां यह समझना जरूरी है कि एनपीएस एक रिटायरमेंट अकाउंट है. ठीक इसी सोच के साथ ही एनपीएस वात्सल्य लाई गई है. आप इसे अपने बच्चों के रिटायरमेंट अकाउंट की तरह खोलेंगे. इससे पहले आपको बच्चे की शिक्षा और अपने रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना है. ऐसे में आप इसकी तरफ तभी बढ़ें जब आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल पूरे हो चुके हों. फिलहाल इस स्कीम के टैक्स बेनिफिट के बारे में कोई स्पष्ट गाइडलाइन्स नहीं आए हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इसे इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 80C और 80CCD (1B) के तहत छूट दी जा सकती है.


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