ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का दौर चल रहा है. ऐसे में कई एनआरआई आयकर रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं. जिसके चलते उनकी परेशानी बढ़ गई है. कुछ एनआरआई का पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो चुका है. एनआरआई को पैन से आधार लिंक करना जरुरी नहीं है. इसके बावजूद उनका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है. ऐसे में सीबीडीटी ने इस मामले में सफाई पेश की है. 


सीबीडीटी ने कहा कि कुछ एनआरआई ने पैन के इनऑपरेटिव होने पर चिंता जाहिर की है जबकि इन्हें पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करने की छूट मिली हुई है.  सीबीडीटी ने इस मामले में अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे एनआईआर  के रेसिडेंशियल स्टेटस की मैपिंग की है जिन्होंने पिछले तीन एसेसमेंट ईयर में आयकर रिटर्न भरा है और उन्होंने अपना रेसिडेंशियल स्टेट जूरीडिक्शनल एसेसिंग ऑफिसर (JAO) को सूचित किया है. लेकिन जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है उनका पैन इनऑपरेटिव हो गया है. 






ऐसे में जिस भी एनआरआई का पैन इनऑपरेटिव हो गया है उन्हें अपना रेसिडेंशियल स्टेटस को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने जूरीडिक्शनल एसेसिंग ऑफिसर को अपना रेसिडेंशियल स्टेटस बताया होगा. उन्हें अपने जूरीडिक्शनल एसेसिंग ऑफिसर को पैन डेटाबेस में रेसिडेंशियल स्टेट को अपडेट करने के लिए कहना होगा. जूरीडिक्शनल एसेसिंग ऑफिसर का डिटेल्स इस लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices पर क्लिक कर खोजा जा सकता है.  


इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि ऐसे एनआरआई जिन्होंने रेसिडेंट स्टेटस के तहत पैन के लिए आवेदन किया है और जूरीडिक्शनल एसेसिंग ऑफिसर के पास रेसिडेंशियल स्टेटस को अपडेट नहीं किया है और तीन एसेसटमेंट ईयर तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है उनका पैन इनऑपरेटिव हो गया है. उन्हें जूरीडिक्शनल एसेसिंग ऑफिसर को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ पैन डेटाबेस में रेसिडेंशियल स्टेटस अपडेट करने के लिए https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ लिंक पर जूरीडिक्शनल एसेसिंग ऑफिसर को सूचित करना होगा. 


इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि इनऑपरेटिव पैन एक्टिव पैन नहीं है. इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति पैन के इनऑपरेटिव होने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है. 


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