Old Pension Scheme: रेल कर्मचारियों के यूनियन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बहाल किए जाने की मांग की है. ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (All India Railwaymen's Federation) की हुई प्रतिनिधि सभा की बैठक में इस मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है. फेडरेशन के महासचिव शिप गोपाल मिश्रा ने कहा कि ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन की बैठक में सरकारी कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग सरकार से की गई है.
शिप गोपाल मिश्रा ने कहा, सरकार की तरफ से उन्हें बताया गया कि नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित कमिटी लोकसभा चुनावों बाद नई सरकार के सत्ता में आने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जिसके बाद सरकार इस पर कोई फैसला लेगी. शिप गोपाल मिश्रा ने कहा, हमारी मांग है कि बेसिक पे का 50 फीसदी रकम पेंशन के तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद दिया जाए.
एक फरवरी 2024 को पेश किए गए अंतरिम बजट में ही ये उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर स्टेटस रिपोर्ट संसद में पेश करेंगी पर ऐसा हुआ नहीं. अप्रैल 2023 में वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीसी की समीक्षा करने के लिए कमिटी का गठन किया गया था. कमिटी ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा स्टेकहोल्डर्स के साथ एनपीएस (NPS) को लेकर चर्चा की है. कर्मचारियों के नेशनल काउंसिल ( National Council) ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मुद्दे को लेकर कमिटी के सामने अपना पक्ष भी रखा है. कमिटी ने नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ बदलावों के साथ न्यूनतम पेंशन देने पर चर्चा की है. हालांकि कमिटी पुराने पेंशन स्कीम लागू किए जाने के खिलाफ है. कमिटी नहीं चाहती है कि इन बदलावों के चलते सरकार के खजाने पर कोई भार आए.
बीते साल ये खबरें सामने आई थी कि सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले आखिरी सैलेरी का 40 से 45 फीसदी रकम न्यूनतम पेंशन देने के तौर पर दे सकती है. तब वित्त मंत्रालय ने इस खबर का खंडन किया था. एक जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरी ज्वाइन करने वालों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किया गया था. मौजूदा एनपीएस सिस्टम के तहत कर्मचारियों को बेसिक सैलेरी का 10 फीसदी योगदान करना होता है और 14 फीसदी योगदान सरकार देती है. सरकारी कर्मचारियों का एनपीएस में किया गया निवेश इक्विटी और सरकार के डेट में निवेश किया जाता है. ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को उनके रिटॉयरमेंट के बाद उनके आखिरी वेतन का 50 फीसदी राशि रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड पेंशन के तौर पर दिया जाता है.
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