Old Regime Tax Saving Tips: इनकम टैक्सपेयर अपना टैक्स बचाने के लिए अब कुछ ही समय देख पा रहे हैं क्योंकि वित्त वर्ष 2024 खत्म होने में एक महीने से कुछ ही दिन ज्यादा का वक्त बचा है. आपको 31 मार्च से पहले ही अपने निवेश कर लेने होंगे जिससे आप इस साल यानी ऐसेसमेंट ईयर 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इसके जरिए टैक्स छूट का फायदा ले सकें.
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास 31 जुलाई तक की समयसीमा हर साल होती है. जबसे देश में ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का आगमन हो गया है, लोग अक्सर इस संशय में रहते हैं कि कौनसा टैक्स रिजीम अपनाना चाहिए. देश में अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या ज्यादा है. अगर आप भी ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं और जानना चाहते हैं कि इस कम बचे समय में कौन से इंवेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाना सही होगा तो तलाश यहां पूरी हो सकती है.
सेक्शन 80 सी (पीपीएफ, बैंक एफडी, ईएलएसएस)
कम समय बचा है तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप सेक्शन 80सी के तहत किन निवेश माध्यम में पैसा लगाकर अपनी सेविंग भी कर सकते हैं और टैक्स भी बचा सकते हैं. इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस, ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन से लेकर होम लोन रीपेमेंट तक इस सेक्शन के तहत कवर किए जाते हैं. इस 80सी के सेक्शन में आपको 1.50 लाख रुपये तक का टैक्स बचाने की सुविधा मिलती है.
एलआईसी से लेकर पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट से लेकर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड आदि में भी आप पैसा लगा सकते हैं और ये ऐसे निवेश मोड हैं जो आपकी ना सिर्फ बचत कराते हैं बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करते हैं. इनके अलावा ईएलएसएस फंड, पीपीएफ, एनपीएस और एफडी जैसे पॉपुलर इंवेस्टमेंट ऑप्शन ले सकते हैं.
अन्य ऑप्शन (NPS)
टैक्सपेयर्स एनपीएस (Tier 1) में 50,000 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं जिसके जरिए 80सीसीडी (1बी) के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है जो कि 80सी के 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन के ऊपर मिल सकता है.
सेक्शन 80D (हेल्थ इंश्योरेंस)
सेक्शन 80D के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के जरिए टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इसमें आप खुद के लिए या परिवार के लिए अथवा माता-पिता के लिए खर्च किए गए 5000 रुपये तक के हेल्थ खर्चों की लिमिट को हासिल कर सकते हैं.
चैरिटी या डोनेशन
जो टैक्सपेयर्स चैरिटी के जरिए टैक्स बचाने की कवायद में लगे रहते हैं उनको जानना जरूरी है कि वो 31-03-2024 के पहले तक किसी एलिजिबिल चैरिटेबल संस्था को दान या डोनेशन दे दें जिससे वो टैक्स छूट इस असेसमेंट ईयर में दावा कर सकेंगे.
खास नोटः अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में दिए गए टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं ले पाएंगे.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना ज़रूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
ये भी पढ़ें
पेटीएम में तेजी का सिलसिला टूटा, गोल्डमैन सैक्श ने घटा दिया टार्गेट तो फिर गिरने लगे शेयर