ऑनलाइन गेमिंग टैक्स लगाने को लेकर सरकार विस्तृत दिशानिर्देशों पर काम कर रही है. इसे केंद्रीय बजट 2023 में पेश किया जा सकता है. एक रिपोर्ट के अनुसार, कूपन टोकन और कैश के अलावा भी भुगतान किए गए चीजों पर टैक्स लगाया जाएगा. राजस्व विभाग सभी तरह के भुगतान को लेकर टैक्स लगा सकता है.
राजस्व विभाग टीडीएस कटौती को लेकर कंपनियों से गेमिंग नियमों और चार्जेंज के बारे में जानकारी लेगा. कंपनियों को टाइप आफ गिफ्ट, भुगतान डेट और अकाउंट में जमा की गई राशि और डेट आदि के बारे में जानकारी देना होगा. अगर भुगतान की गई राशि कैश में हैं तो अलग नियम और अन्य तरह से दी गई है तो उसके लिए अलग नियम लागू होगा.
टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम
बिजनेस स्टैंडर्स ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से जानकारी दी है कि इससे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र से सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा. क्योंकि अभी गेमिंग को लेकर टैक्स नियमों में कमी दिख रही है. ऐसे में राजस्व विभाग टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए फैसला ले सकता है और काम कर सकता है.
ऑनलाइन गेमिंग यूजर्स को देनी होगी ये जानकारी
अधिकारी ने बताया कि गेम खेलने वाले यूजर्स को कुछ जानकारी देनी होगी. गेम होस्ट और विजेता टीडीएस क्लेम के लिए जानकारी देंगे. यूजर्स कर रिटर्न में इसकी जानकारी देंगे. इसके अलावा, टैक्स संबंधी कुछ अन्य जानकारी भी यूजर्स से मांगा जा सकता है.
अभी कितना देता होता है टैक्स
ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अभी कंपनियों ओर विजेताओं को 30 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होता है. नए नियम के लागू होने से कुछ और स्पष्ट चीजें सामने आएंगी, जिससे टैक्स प्राइज बढ़ भी सकता है. गेमिंग कंपनियों को अभी 10 हजार की रकम पर 0.1 टीडीएस देना होता है.
नियमों का पालन नहीं कर रहीं कंपनियां
टैक्स डिर्पाटमेंट को लगता है कि कई कंपनिया टैक्स नियमों का पालन नहीं करती हैं. इस कारण ज्यादा टैक्स की चोरी हो रही है. इसी को दूर करने के लिए विभाग नए प्रावधान कर सकता है. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि टैक्स नियमों में खामियों की पहचान की गई है. जल्द इसे दूर कर दिया जाएगा.
टैक्स को लेकर जारी होगा नया नियम
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए नियम जारी करेगा. सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि MeitY अब ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने वाला नोडल मंत्रालय है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि सरकार नई चीजों सरकार प्रोत्साहित तो करना चाहती है, लेकिन अवैध चीजों पर भी रोक लगाएगी.
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