GST Council Meeting: ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने एंट्री फीस की जगह ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर 28% GST लगाने की रखी मांग
GST On Online Gaming Industry: 17 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी रेट को बढ़ा सकती है.
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GST Council Meeting: 17 दिसंबर, 2022 को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है जिसमें माना जा रहा है कि कैसिनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है. हालांकि उसके पहले ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने कहा है कि उसे जीएसटी की दर को 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह कर प्रतिस्पर्द्धा में शामिल होने की प्रवेश राशि पर नहीं लगाया जाना चाहिए इससे 2.2 अरब डॉलर के इंडस्ट्री पर नेगेटिव असर पड़ सकता है.
जीएसटी परिषद की आने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों की कुल राशि पर 28 फीसदी की दर से कर लगाने पर विचार किया जाएगा. फिलहाल गेमिंग के सकल राजस्व पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है. जीजीआर वह शुल्क होता है जो कौशल आधारित ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म अपने उपभोक्ता से सेवा शुल्क के रूप में वसूलता है. वहीं Contest Entry Amount (CEA) गेमिंग प्लेटफॉर्म पर किसी प्रतिस्पर्द्धा का हिस्सा बनने के लिए दिया जाने वाला शुल्क होती है.
गेम्स24x7 के सह-सीईओ त्रिविक्रम थंपी ने कहा, 'एक उद्योग के तौर पर हम इस बात को लेकर एकजुट हैं कि जीएसटी को पहले की तरह सकल गेमिंग राजस्व पर ही लगाया जाना चाहिए, न कि प्रतिस्पर्द्धा प्रवेश राशि पर. सकल राजस्व पर दर को 28 प्रतिशत करने से ही सरकार को मिलने वाले कर राजस्व में करीब 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी.'
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग इस बोझ को तो सह लेगा लेकिन अगर प्रवेश राशि पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है तो बढ़े हुए कर बोझ को उपभोक्ताओं पर डालना पड़ेगा. इससे ग्राहकों के खोने और गैर-कानूनी गेमिंग बाजार को बढ़ावा मिलने का खतरा पैदा होगा.
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