सिर्फ 23 करोड़ पैनकार्ड धारकों ने जोड़ा आधार, 31 मार्च है अंतिम समयसीमा
जब पैन से आधार जुड़ जाएगा और पैन बैंक खाते से जुड़ा रहेगा तो इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर के खर्च करने का तरीका और अन्य जानकारियां आसानी से पता कर सकेगा.
नई दिल्लीः पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च के काफी पास आ जाने के बाद भी अब तक 50 फीसदी पैनकार्ड धारकों ने ही अपने जैविक पहचान को पैन से जोड़ा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-(सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग ने अब तक 42 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया है. इनमें से 23 करोड़ लोगों ने ही पैन से आधार जोड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनवाई करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दायर करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने पैन और आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च तय की है. चंद्रा ने एसोचैम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘आधार से जोड़ने से हमें यह पता चलेगा कि किसी के पास नकली पैन तो नहीं. यदि इसे आधार से नहीं जोड़ा गया तो हम पैन रद्द भी कर सकते हैं.’
उन्होंने कहा कि जब पैन से आधार जुड़ जाएगा और पैन बैंक खाते से जुड़ा रहेगा तो इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर के खर्च करने का तरीका और अन्य जानकारियां आसानी से पता कर सकेगा. कई दूसरी एजेंसियां भी आधार से जुड़ी हुई हैं तो यह भी पता लगेगा कि समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उचित लोगों को मिल रहा है या नहीं.
इस साल 6.31 करोड़ रिटर्न दायर किये गए उन्होंने कहा कि इस साल अब तक 6.31 करोड़ रिटर्न दायर किये गये हैं. यह पिछले साल के 5.44 करोड़ रिटर्न से ज्यादा है. इस साल विभाग 95 लाख नये करदाताओं को जोड़ चुका है. उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि 125 करोड़ आबादी और 7.5 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर वाले देश में केवल 1.5 लाख रिटर्न में आय एक करोड़ रुपये से ज्यादा दिखाई जा रही है.
चंद्रा ने कहा, ‘यह बहुत खेदजनक स्थिति है कि इस देश में जहां जीडीपी, खर्च, उपभोग सभी बढ़ रहा है, सारे पांच सितारा होटल भरे हुए हैं, लेकिन जब आप किसी से पूछेंगे कि कितने लोग एक करोड़ रुपये से ज्यादा आय की जानकारी रिटर्न में दे रहे हैं? यह दयनीय है.’
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