Packaging Rules And Regulations in India: केन्द्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs) ने खाने पीने से जुड़े पैक्ड प्रोडक्ट्स (Packed Products) को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. पैक वस्तुओं के लिए जारी नए नियम अब 1 दिसंबर 2022 से लागू होंगे. इस नियमों के अनुसार में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे.
केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी, पैकेट कमोडिटी रूल्स (Packet Commodity Rules) में बदलाव कर दिया गया है. इसके तहत दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, बोतलबंद पानी और पेय, बेबी फूड, दाल, अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड एवं डिटर्जेंट जैसे 19 आइटम आएंगे. साथ ही आइटम पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना अब जरूरी होगा.
ग्राहकों को होगा फायदा
नए नियम के अनुसार, पैकेज्ड आइटम में मानक से कम वजन है तो प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर के हिसाब से दाम लिखना होगा जरूरी हैं. किसी पैकेट में 1 किलो से ज्यादा सामान है तो उसका रेट 1 किलो या 1 लीटर के हिसाब से लिखना जरूरी होगा. कई कंपनियां कीमतों को आकर्षक बनाने के लिए कम वजन के पैकेट बाजार में लेकर आती रहती हैं.
स्टैंडर्ड पैकिंग का नियम
केंद्र सरकार ने फ़ूड कंपनियों के लिए नियम बनाया था कि स्टैंडर्ड पैकिंग होनी चाहिए. अब सामान बनाने वाली कंपनियों को पूरी आजादी होगी कि वह बाजार में जो पैकेज आइटम बेचती हैं, उसकी मात्रा खुद निर्धारित कर सकें.
बताये मैन्युफैक्चरिंग ईयर
नए नियम के अनुसार, इंपोर्ट किए पैकेज आइटम पर महीने या मैन्युफैक्चरिंग ईयर (Manufacturing Year) के बारे में जानकारी देनी जरूरी होगी. इस समय पैकेज आइटम के आयात पर सिर्फ महीने या इंपोर्ट करने की तारीख की जानकारी देना जरूरी है. मतलब किसी पैकेट में 1 किलो या 1 लीटर से कम सामान पैक किया है तो उस पर प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर का दाम लिखना होगा. किसी पैकेट में 1 किलोग्राम से ज्यादा सामान है तो उसका भी रेट 1 किलो या 1 लीटर के हिसाब से लिखना होगा. इससे पैकेज्ड सामान पर मीटर या सेंटीमीटर के हिसाब से भी दाम लिखना पड़ेगा.
ये भी पढ़ें-
IPO Market: कानपुर की लोहिया कॉर्प लेकर आ रही अपना IPO, जानिए आपके लिए इसमें क्या है खास