नई दिल्लीः 31 मार्च के बाद से आपको सभी पैक्ड उत्पादों के ऊपर एक कीमत का स्टिकर लगा हुआ मिला करेगा. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि जीएसटी लागू किये जाने से पहले पैक किये गये उत्पादों को संशोधित कीमत के स्टिकर के साथ बेचे जाने की समयसीमा को 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाएगी.
समयसीमा को पुन: बढ़ाये जाने के बारे में पूछे जाने पर पासवान ने कहा, ‘अगले महीने से पैकेज्ड उत्पादों पर एक ही एमआरपी होगी. नहीं बिक पाये उत्पादों के लिए संशोधित एमआरपी वाला स्टिकर मान्य नहीं होगा.’ उन्होंने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आयोजित एक समारोह में बताया कि समयसीमा को और नहीं बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि जीएसटी परिषद कोई और फैसला ले.
जीएसटी के बाद दी गई थी राहत
कंपनियों को एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद कहा गया था कि वे नहीं बिक पाये उत्पादों को सितंबर तक संशोधित (एमआरपी) वाले स्टिकर के साथ बेच सकते हैं. हालांकि इस समयसीमा को बाद में मार्च तक बढ़ा दिया गया था. नवंबर में करीब 200 उत्पादों के लिए दरें कम होने के बाद मंत्रालय ने संशोधित मूल्य वाला स्टिकर लगाने की अनुमति दी थी.
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