Pakistan Tax Bill: भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगातार आर्थिक संकट की खबरें आती रहती हैं. इसी कड़ी में पाकिस्तान संसद में एक ऐसा बिल पेश हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. पाकिस्तान की संसद में टैक्स लॉ (एमेंडमेंट) बिल या कर कानून (संशोधन) बिल पेश किया है. बुधवार को पेश इस बिल में ऐसा प्रावधान है कि जो टैक्सपेयर्स टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे उन्हें बैंक खाते खोलने, ऑपरेट करने, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने, 800 सीसी से ज्यादा की कार रखने से बैन कर दिया जाएगा.
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया बिल
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बुधवार को पाकिस्तानी संसद में ये टैक्स बिल पेश किया है. इसके तहत प्रस्तावित कानून में मौजूदा बिक्री, आयकर कानूनों में बदलाव का सुझाव दिया गया है, जिसमें फाइलर, नॉन-फाइलर शब्दावली को एलिजिबिल या नॉन एलिजिबिल से बदलने को कोशिश की गई है. इस कानून के जरिए टैक्स चोरी करने वालों को देश में कई सुविधाओं से महरूम किया जाएगा जिससे पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जा सके.
इस नए कानून के तहत टैक्स अधिकारियों के पास नॉन-कंप्लाइंस बिजनेस को सील करने का अधिकार होगा. इसके अलावा बैंक हाई रिस्क वाले व्यक्तियों के बारे में फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर को सूचना देंगे.
जानिए और किन चीजों पर लगेगी बंदिशे
संशोधन विधेयक में प्रस्ताव रखा गया है कि टैक्स ना फाइल करने वाले एलिजिबिल टैक्सपेयर्स को एक तय लिमिट से ज्यादा शेयरों को खरीदने की आज्ञा नहीं होगी. ना ही इसके लिए बैंक अकाउंट खोलने की अनुमति होगी.
बैंकों से एक तयशुदा लिमिट के ऊपर ट्रांजेक्शन करना मुमकिन नहीं होगा.
एफबीआर के पास अधिकार होगा कि वो टॉप कलेक्शन बॉडी के पास सेल्स टैक्स नहीं फाइल करने वाले बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी ट्रांसफर को फ्रीज कर सकती है, हालांकि ये खाते दो दिन के बाद खोल दिए जाएंगे.
संघीय सरकार की मंजूरी के बाद ये कानून पूरे देश में लागू हो जाएंगे.
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2024 के तहत टैक्स संबंधित कानूनों में जरूरी बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है. इसमें मुख्य रूप से सेल्स टैक्स एक्ट 1990, आईसीटी (टैक्स ऑन सर्विस) अध्यादेश 2001 और इनकम टैक्स अध्यादेश 2001 में बदलाव करने के लिए प्रस्ताव रखा है.
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