Financial Deadline End in June: पैन-आधार लिंक से लेकर एडवांस टैक्स तक आज ही पूरा कर लें ये तीन काम, खत्म हो रही डेडलाइन
30 जून 2023 को पैन को आधार से लिंक करने समेत तीन ऐसे काम हैं, जिनकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है और इसे तुरंत पूरा कर लेना चाहिए. वरना आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं.
30th June Financial Work Deadline end: आधार को पैन से लिंक करने से लेकर एडवांस टैक्स तक कई डेडलाइन 30 जून यानी आज समाप्त हो रही है. इसमें से कुछ कामों की डेडलाइन पिछली बार से इस बार बढ़ा दी गई है. यह डेडलाइन कर्मचारियों और टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है. अगर आप किसी परेशानी में नहीं फंसना चाहते हैं तो इन कामों को आज ही पूरा कर लीजिए. आइए जानते हैं कौन-कौन से कामों को पूरा करना होगा.
पैन-आधार लिंक
आयकर विभाग ने 31 मार्च की पूर्व समय सीमा से 30 जून, 2023 तक स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर ये लिंक नहीं किया जाता है तो 1 जुलाई से व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाएगा. आधार को पैन से लिंक करने के लिए 1000 रुपये लेट फीस का पेमेंट करना होगा. अगर ये भुगतान नहीं किया जाता है तो आपका पैन कार्ड लिंक नहीं हो पाएगा. पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हो पाने पर आप आईटीआर से लेकर सरकारी योजनाओं से जुड़े कई काम नहीं कर पाएंगे.
बैंक लॉकर एग्रीमेंट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए नए लॉकर एग्रीमेंट के नवीनीकरण को 31 दिसंबर, 2023 तक पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की है, जिसमें 30 जून तक 50 प्रतिशत और 30 सितंबर तक 75 प्रतिशत लिमिट शामिल है.
बैंकों को स्टाम्प पेपर पर लॉकर एग्रीमेंट तैयार करना आवश्यक है और वे कस्टमर्स को बिना किसी लागत के स्टाम्प पेपर उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं. संशोधित एग्रीमेंट लॉकर धारकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है. आरबीआई को अब उम्मीद है कि बैंक 30 जून तक 50 प्रतिशत नामांकन और 30 सितंबर तक 75 प्रतिशत नामांकन हासिल हो जाएगा.
एडवांस टैक्स पेमेंट
वेतनभोगी कर्मचारी और व्यवसाय जिनकी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित कर देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है, उन्हें वर्ष के दौरान किश्तों में एडवांस टैक्स का भुगतान करना आवश्यक है. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, नियोक्ता आवश्यक टैक्स में कटौती करेगा और अगर उनके पास आय का कोई अन्य सोर्स नहीं है, तो उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है. चार किश्तों में एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा, जिसमें 15 प्रतिशत की पहली किस्त का भुगतान 15 जून, 2023 तक किया जाना है.
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