PAN-Aadhaar Link Last Date 2023: परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) यानी पैन (PAN Card) सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस आईडी (Business ID) है. इसके बिना किसी भी वित्तीय काम (Financial Document) को निपटाना मुश्किल है. बैंक में खाता खुलवाने से लेकर निवेश करना सभी कार्य के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में बिना पैन कार्ड के आपके कई कार्य रुक सकते हैं. अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन करीब (Pan Aadhaar Linking Deadline) आ गई है. ऐसे में टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार भी CBDT इस डेडलाइन को आगे बढ़ा सकता है. आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब-


क्या पैन आधार लिंकिंग की बढ़ेगी डेडलाइन?


गौरतलब है कि पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) के लिंक की डेडलाइन को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) पहले भी कई बार बढ़ा चुका है. ऐसे में अब CBDT इस डेडलाइन को अब आगे नहीं बढ़ाएगा. अगर आपने पैन और आधार को 31 मार्च तक लिंक नहीं किया तो आपका पैन 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा. फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार CBDT के सीनियर अधिकारियों ने यह साफ कर दिया था कि अब पैन और आधार की लिंकिंग डेडलाइन को आगे बढ़ाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है.


पैन-आधार लिंक करा क्यों है जरूरी?


पैन और आधार केवाईसी (KYC) का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. सरकार ने पैन को आधार से लिंक (PAN Aadhaar Link) करना इसलिए अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि इससे फर्जी पैन कार्ड के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकेगी. कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब एक व्यक्ति के एक से अधिक पैन कार्ड हैं. ऐसे में इस तरह के मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. अगर आपके पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में आप इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं दाखिल कर पाएंगे. इसके साथ ही शेयर मार्केट में निवेश और म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.


किन लोगों के लिए पैन आधार लिंक करना नहीं है जरूरी


मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार देश के कुछ लोगों को पैन आधार लिंक करने में छूट दी गई है. इसमें असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लोग शामिल है. इसके साथ ही 80 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले व्यक्ति और भारत का नागरिक न होने की स्थिति में पैन आधार लिंक करना आवश्यक नहीं है.


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