पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने की डेडलाइन निकल चुकी है. इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्सपेयर को 30 जून तक का समय दिया था, जो पार हो चुका है. ऐसे में अब तक जिन लोगों ने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं कराया है, उनका पैन डिएक्टिवेट हो चुका है. चूंकि पैन कई काम में बेहद जरूरी है, इस कारण इसको दोबारा एक्टिवेट करा लेना भी जरूरी है.


जानें पैन को कैसे करें एक्टिवेट


आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपना बंद पैन कार्ड कैसे दोबारा चालू करा सकते हैं? इसके लिए आपको कितनी पेनल्टी देनी होगी? पैन को दोबारा चालू होने में कितना समय लगने वाला है? ये सब जानने से पहले आपको कुछ और चीजें भी बता दें, जैसे कि पैन कार्ड को एक्टिवेट नहीं कराने पर क्या नुकसान हो सकते हैं? पैन कार्ड नहीं होने से किन कामों में दिक्कतें आ सकती हैं?


पैन नहीं होने के नुकसान


पैन कार्ड आज के समय में बहुत जरूरी दस्तावेज हो गया है. अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो आप बिना पैन नंबर के इसे फाइल नहीं कर सकते हैं. अगर आपने 30 जून के पहले ही रिटर्न भर दिया है तो इन मामलों में पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने पर आपका रिफंड अटक जाएगा और जब तक आप इसे दोबारा चालू नहीं कराते हैं, तब तक के लिए रिटर्न के पैसे पर आपको ब्याज भी नहीं मिलेगा.


यहां भी जरूरी हो जाता है पैन


इसके अलावा भी पैन कार्ड के नहीं होने से कई नुकसान होने वाले हैं. जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है या पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो गया है, उन्हें हर बार ज्यादा टीडीएस देना होगा. अगर आप 50 हजार से ज्यादा कैश का बैंक में लेन-देन करते हैं तो वहां भी पैन कार्ड जरूरी हो जाता है. यहा तक कि 50 हजार रुपये से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदने में भी पैन की जरूरत पड़ जाती है.


इस तरह से दे सकते हैं पेनल्टी


सीबीडीटी की गाइडलाइंस के अनुसार, डेडलाइन यानी 30 जून के बाद पैन को आधार से लिंक कराने के लिए टैक्सपेयर को 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी. इसका मतलब हुआ कि अगर आपका भी पैन डिएक्टिवेट हो गया है, तो अब आपको हजार रुपये देने होंगे. यह पेनल्टी जमा कराने के लिए आपको बैंक से चालान बनवाना होगा. इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर बताया गया है कि आप किन बैंकों से चालान बनवा सकते हैं.


एक महीने करना होगा इंतजार


बैंक से चालान बनवाने के बाद आप ऑनलाइन ही पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आपके पैन और आधार के डिटेल्स समान हों. अगर कोई गड़बड़ी है तो पहले उसे ठीक करा लें. इसके बाद आप ई-फाइलिंग पोर्टल की मदद से चंद स्टेप में अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि डेडलाइन के बाद लिंक करने पर पैन को दोबारा एक्टिवेट होने में 30 दिनों तक का समय लग सकता है.


ये भी पढ़ें: टॉप 30 से बाहर होगी एचडीएफसी, इस कंपनी को मिलने वाली है जगह