इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अब इसकी डेडलाइन बेहद करीब आ चुकी है और लोगों के पास इसके लिए चंद दिनों का ही मौका है. हालांकि कई लोगों को शिकायत है कि वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रयास फेल होने का कारण बताया है. इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने वैकल्पिक उपाय भी बताए हैं.


1 जुलाई से इतनी पेनल्टी


सबसे पहले यह जान लीजिए कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराना जरूरी हो गया है. अगर 30 जून 2023 तक आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद आपका पैन काम करना बंद कर देगा. इसकी डेडलाइन कई बार बढ़ाई गई है और अब शायद ही इसे आगे खिसकाया जाए. आप अगर 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से आपको इसके लिए 1000 रुपये की पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी.


ये भी होंगे नुकसान


पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने या देरी करने के कई नुकसान हैं. सबसे पहले तो आपको देरी करने पर पेनल्टी देनी होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि डेडलाइन तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर रिफंड रोक लिया जाएगा. इसका मतलब हुआ कि अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिल पाएगा. इसके अलावा जितनी अवधि के लिए पैन इनऑपरेटिव होगा, उसके लिए आपको ब्याज भी नहीं मिलेगा. पैन को आधार से लिंक नहीं कराने का एक और बड़ा नुकसान यह है कि आपसे ज्यादा टीसीएस और टीडीएस वसूल किया जाएगा.


इस कारण आ ही दिक्कत


अब जानते हैं कि पैन को आधार से लिंक करने का प्रयास असफल क्यों हो रहा है... इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसी डेमोग्राफिक जानकारियों में मिसमैच के कारण पैन को आधार से लिंक करने में दिक्कत आ सकती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि ऐसी स्थिति में टैक्सपेयर को सबसे पहले पैन और आधार की गड़बड़ जानकारी सही करानी चाहिए.



लिंक कराने का अंतिम उपाय


अगर आप पहले ही ऐसा कर चुके हैं यानी पैन और आधार की गलतियों को सही करा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका भी उपाय बताया है. ऐसे मामलों में आप पैन सर्विस प्रोवाइडर्स के डेडिकेटेड सेंटर जा सकते हैं. वहां आप एक तय शुल्क भरकर बायोमीट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.