सभी टैक्सपेयर्स के लिए आज का दिन अहम है. अभी कई टैक्सपेयर्स को ज्यादा टीडीएस की कटौती की समस्या आ रही है. ऐसे टैक्सपेयर्स के पास टीडीएस की अधिक कटौती से बचने का आज आखिरी मौका है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए टैक्सपेयर्स को अलर्ट भी किया है.


आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य


दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए 31 मई 2024 डेडलाइन है. जिन लोगों ने अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है, उन्हें अधिक टीडीएस कटौती का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में टैक्सपेयर्स के पास अधिक टीडीएस कटौती से बचने का आज आखिरी मौका है.


डिपार्टमेंट ने किया टैक्सपेयर्स को अलर्ट


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 दिन पहले इसे लेकर टैक्सपेयर्स को अलर्ट भी किया था. डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा- सभी टैक्सपेयर ध्यान दें. अपने पैन को आधार के साथ 31 मई 2024 से पहले लिंक कर लें. अपने पैन को आधार के साथ लिंक करने से ये सुनिश्चित होता है कि आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206 एए और 206 सीसी के तहत टीडीएस की ज्यादा कटौती का सामना नहीं करना होगा.


लिंक नहीं करने पर होंगे ये नुकसान


अगर कोई टैक्सपेयर 31 मई 2024 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसे कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं. सबसे बढ़ी वित्तीय ज्यादा टीडीएस कटाती से होने वाला वित्तीय नुकसान है. ऐसे टैक्सपेयर को हर ट्रांजेक्शन पर ज्यादा टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) और टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) का भुगतान करना पड़ेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि यह उपाय अनुपालन को बढ़ावा देने और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को व्यवस्थित बनाने के लिए है.


पैन को आधार से लिंक करने का प्रोसेस



  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें

  • सर्विसेज मेन्यू में जाकर लिंक पैन-आधार को सेलेक्ट करें

  • पैन और आधार की जानकारियां दर्ज करें

  • कैप्चा या ओटीपी से वेरिफाई करें

  • वेरिफाई करते ही पैन और आधार लिंक हो जाएगा


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