PAN- Aadhaar Linking: मार्च में खत्म हो रही इन कामों को पूरा करने की अंतिम तारीख, नहीं किया तो होगा बड़ा नुकसान
Advance Tax Payment: मार्च में पैन आधार लिंक करने से लेकर एडवांस टैक्स पेमेंट और निवेश योजना की लास्ट डेट समाप्त हो रही है. अगर समय पर पूरा नहीं किया गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है.
PAN- Aadhaar Linking: मार्च के अंत तक कई काम को पूरा करने की डेडलाइन समाप्त हो रही है, जिसमें पैन आधार लिंकिंग से लेकर एडवांस टैक्स तक का भुगतान शामिल है. अगर इन कामों को समय से पहले पूरा नहीं किया जाता है तो आपको कई समस्याओं से होकर गुजरना होगा.
डेडलाइन पर काम पूरा नही करने पर ज्यादा पैसों का भुगतान से लेकर पैन जैसे दस्तावेज के निष्क्रिय होने की संभावना है. यहां उन सभी चीजों की लिस्ट दी गई है, जिसे मार्च के दौरान आपको पूरा कर लेना चाहिए. आइए जानते हैं कौन कौन से ये काम हैं.
पैन-आधार लिंकिंग
इनकम टैक्स विभाग ने पैन होल्डर्स के लिए इस साल मार्च के अंत तक इसे आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. अगर ये काम नहीं किया जाता है तो आपका पैन कार्ड किसी भी काम का नहीं रह जाएगा यानी कि यह निष्क्रिय हो जाएगा. इसकी डेडलाइन 31 मार्च, 2023 तक है. आयकर रिटर्न और टीडीएस आदि जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे. पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का विलंब शुल्क लागू है.
एडवांस टैक्स पेमेंट
आयकर विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए एडवांस टैक्स भुगतान की अंतिम किस्त का भुगतान करने की अंतिम डेट 15 मार्च, 2023 है. इस तारीख तक करदाताओं को 100 प्रतिशत एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा. आयकर अधिनियम की धारा 208 के मुताबिक हर व्यक्ति को जिसकी वर्ष के लिए अनुमानित टैक्स देयता 10,000 रुपये या अधिक के एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होगा. हालांकि एक सीनियर सिटीजन को, जिन्हें बिजनेस को कोई आय नहीं है, उसे छूट दी गई है. एडवांस टैक्स उन लोगों को भुगतान करना होगा, जिनके वेतन के अलावा अन्य आय के सोर्स हैं. यह टैक्स शेयरों से पूंजीगत लाभ, सावधि जमा, लॉटरी जीतने आदि पर लागू होता है.
आईटीआर फाइल करें
फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए अपडेट आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 है. वे टैक्सपेयर्स, जो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इसे दाखिल करने से चूक गए हैं या किसी आय की सूचना देने से चूक गए हैं, वे एक अपडेट आईटीआर या आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) 2019 में शुरू की गई थी. ये स्कीम सीनियर सिटीजन को एक नियमित आय देती है. इसमें निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना में भाग ले सकता है. यह योजना सालाना 7.4 प्रतिशत की ब्याज देती है.
टैक्स सेविंग निवेश
FY2022-23 के लिए टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट की डेडलाइन 31 मार्च, 2023 को खत्म होगी. यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं. टैक्सपेयर्स पुरानी टैक्स रिजिम के तहत अपने निवेश के लिए कई छूट का क्लेम कर सकते हैं.
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