PAN-Aadhar Linking: इनकम टैक्स विभाग की नसीहत, 30 जून से पहले कर लें पैन के साथ आधार को लिंक
PAN-Aadhaar Link: 30 जून तक पैन के साथ आधार लिंक नहीं करने वालों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
Aadhar-PAN Linking: क्या आपने अब तक अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) के साथ लिंक किया है या नहीं. अगर नहीं किया है तो हर हाल में 30 जून 2023 से पहले ये काम जरुर कर लें. क्योंकि 1,000 रुपये की पेनल्टी का भुगतान कर 30 जून तक पैन के साथ आधार लिंक करने की आखिरी तारीख है.
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर लोगों को 30 जून से पहले हर हाल में पैन के साथ आधार को लिंक करने की नसीहत दी है. इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सभी पैन होल्डर जो छूट के कैटगरी में नहीं आते हैं उनके लिए 30 जून 2023 तक या उससे पहले आधार के साथ लिंक करना जरुरी है. इनकम टैक्स ने कहा कि आज ही पैन के साथ आधार को लिंक कर लें.
Kind attention PAN holders!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 13, 2023
As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar on or before 30.06.2023.
Please link your PAN & Aadhaar today!#PANAadhaarLinking pic.twitter.com/hBxtSgRci8
30 जून 2023 तक कोई व्यक्ति पैन कार्ड के साथ आधार को लिंक नहीं करता है तो पैन कार्ड अनऑपरेटिव हो जाएगा और उसे खामियाजा भी भुगतना होगा. इस कार्रवाई के तहत ऐसे पैन वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं दिया जाएगा. जिस अवधि तक पैन अनऑपरेटिव रहेगी उस अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज नहीं दिया जाएगा. ऐसे टैक्सपेयर्स से ज्यादा टीडीएस और टीसीएस वसूला जाएगा.
जिन लोगों को पैन-आधार लिंक किए जाने से छूट मिली हुई है उनपर ये कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ये नतीजा भुगतना पड़ेगा. इस कैटगरी में वे लोग आते हैं जो खास राज्यों में रहते हैं, एक्ट के तहत नॉन रेसिडेंट हैं. साथ ही वे लोग जो भारतीय नागरिक नहीं हैं और बीते वर्ष तक 80 साल से ज्यादा आयु के हो चुके हैं.
क्यों पैन के साथ आधार लिंक करना है जरुरी
आधार के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आप म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता, बैंक खाता नहीं खोल पायेंगे, क्योंकि इन सब के लिए पैन कार्ड जरूरी है. आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक न करने पर अगर पैन कार्ड लॉक हो गया तो आप किसी भी ऐसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, जहां पैन कार्ड अनिवार्य है. इसलिए आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो जल्द इस काम को पूरा कर लें.
आधार और पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक
अगर आपको आधार-पैन लिंक करने की तरीका नहीं पता है तो उससे परेशान करने की जरूरत नहीं है. ऐसे कर सकते हैं आप आधार और पैन कार्ड को लिंक.
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें.
उस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया है तो).
आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी.
यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें.
एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी.
अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें.
पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा.
अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें.
अगर विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाऊ" बटन पर क्लिक करें.
एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.
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