PAN Card Rules: आजकल के समय में पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है. पैन कार्ड का इस्तेमाल हर वित्तीय काम (Financial Documents) के लिए किया जाता है. किसी तरह का बिजनेस शुरू करने से लेकर बैंक खाता खोलने (Bank Account) तक, प्रॉपर्टी खरीदने तक हर जगह पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है.लेकिन, क्या आपको पता है कि एक छोटी सी गलती के कारण आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के पास दो पैन कार्ड होते हैं. इनकम टैक्स नियमों के अनुसार एक पैन कार्ड होते हुए दूसरा पैन कार्ड बनवाना गैर कानूनी है. दो पैन कार्ड होने की स्थिति में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके साथ ही इनवैलिड पैन कार्ड से आधार न लिंक होने पर लिंक बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया जा सकता है. ऐसे में इस परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द एक पैन कार्ड को सरेंडर कर दें. दो पैन कार्ड होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी तरह कार्रवाई कर सकता है. ऐसी स्थिति में आपको 10 हजार रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है.
इस तरह गलती से दो पैन कार्ड हो जाता है जारी-
बता दें कि कई बार पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद लंबे समय तक नहीं आता है. ऐसे में लोग उसके स्टेटस को चेक किए बिना दूसरा पैन कार्ड बनवा लेते हैं. ऐसे में कई बार एक ही पते पर दो अलग-अलग नंबर का पैन कार्ड जारी हो जाता है. अगर आपके पास भी इस तरह से दो पैन कार्ड है तो एक को जल्द से जल्द सरेंडर (PAN Card Surrender) कर दें.
इस तरह सरेंडर करें पैन कार्ड
दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आप सबसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर सरेंडर का फॉर्म डाउनलोड करें. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए Request For New PAN Card/ Changes Or Correction in PAN Data ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद यहां से फॉर्म फिल करें.इसके बाद इस फॉर्म को आप NSDL ऑफिस में जमा कर दें. इसके अलावा आप इसे NSDL के वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं.
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