PAN Card: अगर निष्क्रिय हो गया है आपका पैन कार्ड, तो नहीं कर पाएंगे ये 15 वित्तीय लेनदेन
PAN Inoperative: अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो 15 वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे. आइए जानते हैं कौन कौन से काम आप नहीं कर पाएंगे.
PAN-Aadhaar Not Link Effects: सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून की गई थी. अगर इस तारीख तक पैन को लिंक नहीं किया गया है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. यानी कि आप कई काम नहीं कर पाएंगे. यहां 15 पैसों से जुड़े काम बताए गए हैं, जो आप नहीं कर पाएंगे.
सरकार ने टैक्स चोरी का पता लगाने कलेक्ट किए गए टैक्सपेयर्स के निवेश, लोन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी को आसानी से पाने और मिलान करने में सक्षम बनाने के लिए स्थायी खाता संख्या (PAN) डॉक्यूमेंट बनाया है. एक्सपर्ट के मुताबिक, कई वित्तीय लेनदेन करने के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. बिना पैन के आप ये लेनदेन नहीं कर सकते हैं. उदाहरण बैंक से ज्यादा कैश ट्रांजैशन, स्टॉक खरीदना और बेचना, लोन लेना जैसे कई काम हैं.
पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर ये 15 ट्रांजेक्शन नहीं होंगे
- आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 15 वित्तीय लेनदेन को पूरा नहीं किया जा सकता है.
- अगर आपका पैन लिंक नहीं है तो आप सहकारी बैंक से लेकर प्राइवेट बैंक में खाता नहीं खोल पाएंगे
- क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी नहीं बनवा पाएंगे
- स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट भी नहीं खोल पाएंगे
- किसी देश विदेश की यात्रा के लिए 50 हजार रुपये की राशि का एक बार में भुगतान
- 50 हजार से अधिक रुपये का एक बार में भुगतान भी नहीं कर पाएंगे
- म्यूचुअल फंड में एक बार में 50 हजार रुपये से अधिक का पेमेंट
- किसी संस्था को 50 हजार रुपये का भुगतान भी नहीं कर पाएंगे
- भारतीय रिजर्व बैंक में बांड खरीदने के लिए भी 50 हजार से ज्यादा एकबार में भुगतान नहीं होगा
- किसी भी बैंक में एफडी या किसी योजना में 5 लाख रुपये से ज्यादा सालाना निवेश संभव नहीं होगा
- बैंक ड्रॉफ्ट, पे ऑर्डर या चेक लेने के लिए 50 हजार से ज्यादा भुगतान नहीं होगा
- जीवन बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में एक वित्तीय वर्ष के दौरान 50 हजार रुपये से ज्यादा का पेमेंट
- शेयरों की 1 लाख रुपये से ज्यादा लेनदेन पर रोक
निष्क्रिय पैन से पेमेंट करने पर टैक्स कटौती
मोटर वाहन या दोपहिया वाहन के अलावा अन्य वाहन की बिक्री या खरीद
10 लाख रुपये से ज्यादा की किसी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद पर
दो लाख रुपये से ज्यादा वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर ज्यादा टैक्स लगेगा
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