Pan Card Rule: भारत में पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) की उपयोगिता बहुत तेजी से बढ़ी है. आजकल किसी भी वित्तीय काम (Financial) को करने के लिए इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है.कई बार पैन कार्ड न होने पर हमारे कई जरूरी काम अटक जाते हैं. ऐसे में पैन कार्ड को संभालकर रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पैन कार्ड के लोग संभालकर रखना भूल जाते हैं. इस कारण कई बार फ्रॉड (Fraud) करने वाले लोग इस पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं.


पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब मृतक लोगों के पैन कार्ड के जरिए बैंकों और फाइनेंशियल कंपनी से लोन ले लिया गया है. ऐसे में इस तरह की फ्रॉड की घटनाओं से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा. आइए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं-


क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम?
पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा जारी किया जाता है. किसी भी मृतक व्यक्ति के पैन कार्ड को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ नियम बनाए हैं. इन नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट या फिर सरेंडर (PAN Card Surrender) करना पड़ता है. हम आपको मृतक व्यक्ति के पैन कार्ड को डीएक्टिवेट या सरेंडर करने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं.


किस तरह पैन कार्ड करें सरेंडर-
अगर आप अपने किसी रिश्तेदार का पैन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप असेसमेंट ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखिए. इसके साथ ही आपको इस एप्लीकेशन में पैन कार्ड  सरेंडर करने कारण लिखना होगा. इसके साथ की मृतक का नाम, डेट ऑफ बर्थ (Date of Birth), डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate), पैन नंबर आदि सारी जानकारी भी यहां दर्ज करनी होगी. फिर इसे तक के डेथ सर्टिफिकेट के साथ अटैच करके जमा करना होगा. इसके साथ ही एप्लीकेशन की एक कॉपी भविष्य में पड़ने वाली जरूरत के लिए रखना होगा. 


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