इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक वित्तीय दस्तावेज जारी करता है जिसका नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN Number). पैन कार्ड का इस्तेमाल लगभग हर जरूरी फाइनेंशियल काम के लिए किया जाता है. घर या किसी तरह की प्रापर्टी खरीदने से लेकर बैंक अकाउंट तक, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से लेकर बिजनेस शुरू तक, पॉलिसी खरीदने से लेकर ट्रेडिंग करने तक हर जगह पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में इसकी उपयोगिता को देखते हुए अपराध करने वाले लोग पैन कार्ड नकली भी बना देते हैं.


ऐसे में यह पता करना बहुत जरूरी है कि पैन कार्ड असली है या नकली. अगर आप भी असली और नकली पैन की पहचान करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें. 


नकली और असली पैन कार्ड की इस तरह करें पहचान-
-इसके लिए आप इनकम टैक्स की  ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in/iec/foportal पर क्लिक करें.
-फिर Verify your PAN ऑप्शन पर क्लिक करें.
-आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको पैन कार्ड की सारी जानकारी भरनी होगी.
-यहां आपको पैन नंबर, अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
-मोबाइल नंबर फिल करते ही आपके मोबाइल नंबर एक मैसेज आएगा.
-अगर आपके मोबाइल पर आए मैसेज की जानकारी आपके डाले गए डिटेल्स से मैच करती है तो आपका पैन कार्ड आसली है वरना वह नकली हो सकता है.


आधार से पैन लिंक करना है अनिवार्य-
आपको बता दें कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. 31 मार्च तक ऐसा न करने पर आपके पैन कार्ड को इनवैलिड करार दे दिया जाएगा. इसके साथ ही आप बैंकिंग सेवाओं, आईटीआर दाखिल करना आदि जैसे जरूरी काम भी नहीं कर पाएंगे. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आप  इनकम टैक्स की साइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें. यहां आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर और Captcha दर्ज करना होगा. इसके बाद आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा. 


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