How to submit second PAN Card: आजकल हर जगह आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (PAN Card) का यूज होने लगा है. यह पहचान पत्र (Address Prove) के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. आमतैर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल तो हर कोई करता है लेकिन, पैन कार्ड का ज्यादातर इस्तेमाल केवल वही लोग करते हैं जिनका बैंकिंग ट्रांजैक्शन (Banking Transaction) से संबंधित कोई काम रहे. पैन कार्ड इनकम टैक्स (Income Tax) के लेनदेन में भी बहुत काम आता है. बैंक खाता खुलवाने के लिए आजकल पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है. इसके बिना आप कोई भी Financial काम नहीं कर सकते हैं.


ना करें दो पैन कार्ड का इस्तेमाल
पैन कार्ड की जरूरत के कारण कई बार इसके गायब होने पर दूसरा पैन कार्ड बनवा लेते हैं. बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 (PAN Card Act) के सेक्शन 272B के नियमानुसार अगर किसी व्यक्ति के पास से दो पैन कार्ड मिलता है तो उसे भारी जुर्माना (Penalty) देना पड़ सकता हैं. इसके साथ ही आपके बैंक खातों को भी फ्रीज किया जा सकता है. अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड है तो एक पैन कार्ड को जल्द से जल्द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के पास जरूर जमा करा दें.


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इस प्रोसेस से करें दूसरा पैन कार्ड सरेंडर
-दो में से एक पैन कार्ड जमा करने की प्रक्रिया बेहद आसान है. इसके लिए आपको एक कॉमन फॉर्म भरना होगा.
-इस फॉर्म के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
-यहां 'Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
-यहां से कॉमन फॉर्म डाउनलोड (Form Download) करें.
-इसके बाद फॉर्म को भरकर NSDL क ऑफिस में इसे जमा कर दें.
-इसके साथ दी दूसरा पैन कार्ड (Second PAN Card) भी वहीं जमा कर दें.
-इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भी submit कर सकते हैं.


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