Income Tax Department TDS: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) से संबंधित किसी भी काम को निपटाने के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर यानी (PAN Card) की आवश्यकता पड़ती है. अगर आपको अपने TDS क्लेम करना है तो इसके लिए पैन कार्ड जरूरी है, लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें टीडीएस क्लेम (TDS Claim) करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत नहीं है.


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आप प्रवासी भारतीय हैं यानी नॉन रेजिडेंट (NRI)  हैं तो 31 मार्च, 2023 तक मैनुअली 10 एफ भर सकते हैं. इससे प्रवासी भारतीयों को टीडीएस क्लेम (TDS Claim) करते समय प्रवासी भारतीयों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.ध्यान देने वाली बात ये है कि जुलाई 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टीडीएस क्लेम करने के लिए 10 F फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक मोड से फिल करना अनिवार्य कर दिया था.


टैक्सपेयर्स को हो रही थी परेशानी-


आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अनिवार्य करने के बाद से कई टैक्सपेयर्स को फॉर्म फिल करने में परेशानी हो रही थी. पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले इनकम टैक्स पोर्टल (Income Tax Portal) पर लोगों को 10F फॉर्म फिल करने की परमिशन नहीं दे रहा था. इसके बाद कुछ लोगों के पास पैन कार्ड न होने से भी फॉर्म फिल करने में परेशानी हो रही थी. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को मैनुअली फॉर्म फिल करने की परमिशन दे दी है. अब टैक्सपेयर्स 31 मार्च 2023 तक लोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से 10 F फॉर्म फिल सकते हैं.


नोटिफिकेशन जारी करके दी जानकारी-


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 12 दिसंबर 2022 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार नॉन-रेजिडेंट कैटेगरी के टैक्सपेयर्स को 31 मार्च, 2023 10 एफ फॉर्म मैनुअली फिल करना होगा, जिसे वह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुलाई 2022 में फिल कर रहे थे. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस कदम के जरिए लोगों के ऊपर से पेपर वर्क का बोझ कम होगा. सरकार ने जुलाई में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 10 एफ फॉर्म फिल करना अनिवार्य कर दिया था, ऐसे में कई ऐसे लोग फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे थें जिनके पास पैन कार्ड नहीं है. अब जिन लोगों के पैन नहीं है वह मैनुअली फॉर्म फिल कर सकते हैं. 


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