पैन आजकल के समय में सबसे ज्यादा जरूरी वित्तीय डॉक्यूमेंट्स में से एक हो चुका है. इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह होने लगा है. बैंक में खाता खोलने से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक, ज्वेलरी की शॉपिंग से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है. बिना पैन कार्ड के ग्राहकों के लिए ट्रेडिंग करना या कहीं निवेश करना भी मुश्किल है. ऐसे में इसका अपडेट रहना बहुत जरूरी है. इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है.


ऐसे में अगर दोनों में अलग-अलग जानकारी दर्ज है जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि तो ऐसी स्थिति दोनों को लिंक करने में परेशानी हो सकती है.गौरतलब है कि पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 तक है. इसके बाद आपके पैन कार्ड को इनवैलिड करार दे दिया जाएगा.अगर आपके पैन कार्ड कोई जानकारी गलत दर्ज है तो ऐसे में आप इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ठीक कर सकते हैं. तो चलिए हम आपको पैन कार्ड में जानकारी अपडेट करने के आसान तरीके को बताते हैं-


पैन की जानकारी को इस तरह करें अपडेट-
-पैन कार्ड में जानकारी अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर क्लिक करें.
- यहां आप  Changes or Correction  इन पैन कार्ड या Reprint of PAN Card ऑप्शन का चुनाव करें.
-यहां आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी जिसे फिल करें.
-इसके बाद जानकारी को वेरीफाई करने के लिए आपको पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा.
-इसके बाद चेज करने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा.आपको पेमेंट के लिए बैंक पेज पर डायवर्ट कर दिया जाएगा.
-पेमेंट करने के बाद आपके पास बैंक रेफरेंस नंबर और ट्रांजैक्शन नंबर आ जाएगा.
-इसे अपने सिस्टम में सेव कर लें और आगे बढ़े.
-फिर आगे आपको एक फॉर्म फिल करना होगा.
-इस फॉर्म में आपको पैन में हुई गलतियों को दर्ज करना होगा.
-इसके बाद इसे सबमिट करना होगा.
-इसके बाद आपके पैन कार्ड में जानकारी अपडेट कर दी जाएगी. 


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