Pan Card Update: पैन कार्ड... जिसके बिना आप कोई भी पैसों से जुड़ा लेनदेन नहीं कर सकते हैं. आज के समय में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्युमेंट है. बिना पैन कार्ड के आप वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते हैं. आपको सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह के काम के लिए इसकी जरूरत होती है. तो आप पैन कार्ड से जुड़ी एक जरूरी जानकारी जान लें वरना आप पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. 


कितना देना पड़ेगा जुर्माना?
अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो आप अपना एक पैन कार्ड तुरंत सरेंडर कर दें वरना आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. कई बार हम एक बार पैन के लिए अप्लाई करते हैं और हमारा डॉक्युमेंट न आने पर हम उसको दोबारा अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे केस में कई बार लोगों के पास 2 पैन कार्ड हो जाते हैं. 


इनकम टैक्स में भी है प्रावधान
आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है या फिर दो कार्ड हैं तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है. तो आप समय रहते एक कार्ड विभाग को जमा करा दें. इसके अलावा इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्‍शन 272B में इसका प्रावधान है कि दो पैन कार्ड रखने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. 


कैसे सरेंडर कर सकते हैं पैन कार्ड (how to surrender pan card)



  • आपको सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है.

  • यहां पर आपको कॉमन फॉर्म डाउनलोड करना होगा.

  • आप वेबसाइट पर जाकर Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data के लिंक पर क्लिक करके ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

  • इसके अलावा फॉर्म को भरकर किसी भी NSDL ऑफिस में जाकर सब्मिट कर दें.

  • आपको फॉर्म जमा करते समय दूसरा पैन कार्ड भी साथ में जमा करना होता है.

  • आप इस प्रोसेस को ऑनलाइन भी कर सकते हैं. 


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