Permanent Account Number: परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) यानी पैन कार्ड (PAN Card) एक सबसे जरूरी वित्तीय डॉक्यूमेंट बन चुका हैं. इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना, प्रॉपर्टी खरीदना, बैंक में खाता खुलवाना (Bank Account Details) हो सभी कामों के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती हैं.  ऐसे में सभी लोगों के पास पैन कार्ड जरूर होना चाहिए, लेकिन कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से कई लोग 18 साल की उम्र पार करने के बाद भी पैन कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं. ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों को ऑनलाइन ई-पैन कार्ड (E-Pan Card Apply) बनवाने की सुविधा देता है.


आजकल ई-पैन कार्ड बनवाना बहुत आसान हैं. हम आपको उन कामों के बारे में बताते हैं जिसे निपटाने में बिना पैन कार्ड के परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं. हम आपको ई-पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं-


बिना पैन कार्ड के इन कामों को निपटाने में हो सकती है परेशानी-



  • 2.5 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है.

  • बिजनेस में 5 लाख से ज्यादा के टर्नओवर पर पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती हैं.

  • म्यूचुअल फंड में निवेश (Mutual Fund Investment), फॉरेन करेंसी एक्स जेंस (Foreign Currency Exchange) आदि सभी कामों के लिए पैन की जरूरत पड़ती हैं.

  • शेयर मार्केट, बॉन्ड में निवेश करने के लिए पैन की आवश्यकता पड़ती हैं.

  • 1 लाख रुपये से अधिक के शेयर के लिए पैन की आवश्यकता पड़ती हैं.

  • 2 लाख रुपये से अधिक की ज्वेलरी खरीदने पर आपको पैन की आवश्यकता पड़ता हैं.

  • 10 लाख रुपये से अधिक संपत्ति बेचने पर पैन कार्ड की जरूरत पड़ती हैं.

  • 50 हजार रुपये से अधिक की बीमा पॉलिसी पर पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती हैं.

  • गाड़ी जैसे कार, बाइक खरीदने और बेचने पर पैन कार्ड की जरूरत पड़ती हैं.


ई-पैन के लिए अप्लाई करने का तरीका-
1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें.
2. इसके बाद Instant PAN through Aadhaar पर क्लिक करें.
3. Get New PAN ऑप्शन पर क्लिक करें.
4. इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जिसमें आधार डिटेल्स को फिल करें.
5. इसके बाद Captcha Code दर्ज करें.
6. इसके बाद OTP इंटर करें.
7. इसके बाद आधार के डिटेल्स के वैलिडिटी करें.
8. आगे ई-मेल आईडी दर्ज करें. इसके बाद आधार का  e-KYC डेटा ई-पैन में ट्रांसफर कर दें.
9. इसके बाद 10 मिनट बाद आपको ई-पैन मिल जाएगा.
10. इसके PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें. इसे डाउनलोड करने के लिए आधार नंबर पासवर्ड में दर्ज करके पैन कार्ड डाउनलोड करें.


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