CAPF Canteen: पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए बड़ा ऐलान, कैंटीन के सामान पर आधा जीएसटी ही चुकाना होगा
Para Military Forces: अब आर्मी कैंटीन की ही तर्ज पर केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से भी सस्ता सामान खरीदा जा सकेगा. गृह मंत्रालय ने पैरामिलिट्री फोर्स के कैंटीन में 50 फीसदी जीएसटी छूट का ऐलान किया है.
Para Military Forces: केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स को बड़ा तोहफा दिया है. अब उन्हें कैंटीन के सामान पर 50 फीसदी जीएसटी ही चुकाना होगा. इस फैसले के चलते पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को कैंटीन से सस्ता सामान मिल सकेगा. इससे पैरामिलिट्री फोर्स के 11 लाख से अधिक जवानों को सीधा फायदा पहुंचेगा. गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ कैंटीन यानी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (KPKB) पर मिलने वाले उत्पादों पर 50 फीसदी जीएसटी छूट दे दी है.
गृह मंत्रालय ने दी फैसले की जानकारी
गृह मंत्रालय ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर इस फैसले की सूचना दी है. इसमें बताया गया है कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (Kendriya Police Kalyan Bhandar) से सामान की खरीद पर 50 फीसदी जीएसटी सहायता 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगी. यह सहायता बजट के माध्यम से मिलेगी. कंफेडरशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन इसके लिए लंबे समय से आवाज उठा रही था. एसोसिएशन ने कई केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपे थे. साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को पत्र भी भेजे थे.
वित्त मंत्री सीतारमण से की गई थी मांग
एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से मांग की थी कि वह अंतरिम बजट में सीएपीएफ कैंटीन के उत्पादों पर 50 फीसदी जीएसटी छूट देने की घोषणा करें. कैंटीन पर लगने वाले जीएसटी के चलते लाखों पैरामिलिट्री परिवारों का बजट बिगड़ जाता है. इसलिए सीएपीएफ कैंटीन को भी आर्मी कैंटीन की तर्ज पर जीएसटी में छूट की मांग की जा रही थी.
जीएसटी से पहले कई राज्यों ने दी थी वैट छूट
एसोसिएशन के चेयरमैन एचआर सिंह और महासचिव रणबीर सिंह ने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की मदद के लिए साल 2006 में सेंट्रल पुलिस कैंटीन की स्थापना की गई थी. इससे पहले आर्मी की सीएसडी कैंटीन से सामान खरीदा जाता था. देश भर में करीब 119 मास्टर कैंटीन और 1778 सीपीसी कैंटीन हैं. सीपीसी कैंटीन का नाम बदलकर केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार किया गया है. जीएसटी के लागू होने से पहले कई राज्यों द्वारा कैंटीन में मिलने वाली वस्तुओं पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) की छूट दी गई थी. मगर, जीएसटी लागू होने के बाद कोई राहत नहीं मिली थी.
ये भी पढ़ें