Passport News: पासपोर्ट होल्डर्स के लिए जरूर खबर! पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई
Police Clearance Certificate: विदेश में वर्क वीजा के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. पिछले कुछ समय से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के ऑनलाइन आवेदन की मांग हो रही थी.
Passport Application: अगर आप जल्द ही नौकरी के लिए विदेश जाने वाले हैं तो यह खबर आपके काम की है. पासपोर्ट के पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए आपको अब ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आप घर बैठे ही PCC के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यह सुविधा कल 28 सितंबर 2022 से शुरू हो जाएगी. इस मामले पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अब लोगों बेहतर सुविधा देने के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (Police Clearance Certificate) के लिए ऑनलाइन आवेदन की फैसिलिटी शुरू की गई है. अब आप डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट है आवश्यक
गौरतलब है विदेश में वर्क वीजा के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. पिछले कुछ समय से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के ऑनलाइन आवेदन की मांग हो रही थी. इस मांग को देखते विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने यह फैसला लिया है. अब लोग ऑनलाइन आवेदन (PCC Online Application) के जरिए पहले से सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर पाएंगे. यह फैसिलिटी 28 सितंबर से शुरू हो जाएगी.
विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस कदम से उन नागरिकों को बहुत मदद मिलेगी जो विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं. भारतीय पासपोर्ट होल्डर को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो नौकरी के लिए वीजा अप्लाई करने में मदद करता है. वहीं टूरिस्ट वीजा के लिए पसीसी की जरूरत नहीं पड़ती है.
क्या है पीसीसी?
पीसीसी यानी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है. यह विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट डिवीजन द्वारा भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को जारी किया जाता है. इस सर्टिफिकेट के द्वारा यह सत्यापित कर दिया जाता हैं कि सर्टिफिकेट पाने वाले व्यक्ति पर देश में किसी तरह के अपराधिक मामले जैसे मर्डर, धोखाधड़ी, मारपीट के मामले दर्ज नहीं है. भारत में व्यक्ति के ऊपर किसी भी थाने में कोई केस दर्ज नहीं हैं. यह सर्टिफिकेट वर्क रेसिडेंशिअल वीज़ा , एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अनिवार्य होता है. यह सर्टिफिकेट न होने पर आपको विदेश में एंट्री में परमिशन नहीं मिलेगी.
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