Passport Re-Issue Rules: कहीं भी विदेश यात्रा करने के हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है. ऐसे में यह बहुत जरूरी डाक्यूमेंट है, लेकिन यह पासपोर्ट फट जाए तो इस कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. कई बार बच्चों से या किसी एक्सीडेंट के कारण अगर पासपोर्ट फट (Passport Damaged) जाए तो यह बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है. ऐसे में अगर आपका पासपोर्ट भी फट गया है या डैमेज हो गया है तो आप इसे रिइश्यू करवा सकते हैं. अधिकतर लोगों को पासपोर्ट रिइश्यू कराने के नियम के बारे में जानकारी नहीं होती है. हम आपको पासपोर्ट डैमेज होने की स्थिति में इसे रि-इश्यू कराने के प्रोसेस (Passport Re-Issue Rules) के बारे में बता रहे हैं-
पासपोर्ट रि-इश्यू करवाने के लिए फीस
बता दें कि अगर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट फट जाता है या डैमेज हो जाता है तो इसे रि-इश्यू कराया जा सकता है. इसे रिइश्यू करने के लिए विदेश मंत्रालय ने पूरा प्रोसेस बताया है. पासपोर्ट रि-इश्यू कराने के लिए आपको 3,000 रुपये तक का शुल्क जमा करना होगा. इसके बाद ही नया पासपोर्ट जारी होगा.
पासपोर्ट रि-इश्यू कराने में लगता है इतना वक्त
गौरतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट फट या डैमेज हो जाता है तो उसे सबसे पहले इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करानी चाहिए. इसके बाद आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र या रीजनल ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और फिर वहां आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी. अपॉइंटमेंट में आपके पुलिस में दर्ज की गई शिकायत की कॉपी भी चेक की जाएगी. इसके बाद इस मामले को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (Regional Passport Office) भेजा जाएगा. इसके बाद आपको 1 हफ्ते के अंदर एक नया पासपोर्ट मिल जाएगा.
पासपोर्ट खो जाने पर क्या करें?
अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो इसकी शिकायत सबसे पहले पुलिस में दर्ज कराएं. इससे पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल होने पर आपको बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. इसके बाद फिर पासपोर्ट गुम होने की जानकारी पासपोर्ट ऑफिस (Passport Office) को देनी होगी. आगे फिर आपको एंबेसी को भी इसकी जानकारी देनी होगी. इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसे आप फिल करें. इसके बाद इससे जुड़े कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Important Documents) जमा करने होंगे और फिर आप नया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बाद जारी कर दिया जाएगा.
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