FDI Investigation: पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के खिलाफ की जा रही एफडीआई जांच, चीन से हुआ था निवेश
Paytm Payments Bank: सरकार का इंटर-मिनिस्ट्रियल कमिटी पीपीएसएल में चीन से हुए निवेश की जांच कर रही है. वन 97 कम्युनिकेशंस में चीन के एंट ग्रुप (Ant Group) का इनवेस्टमेंट है.
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Paytm Payments Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की कार्रवाई का सामना कर रहे पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) खिलाफ एफडीआई जांच की रिपोर्ट्स सामने आई हैं. वन 97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) की सब्सिडरी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को चीन से एफडीआई मिला था. सरकार इसी बारे में जांच कर रही है. वन 97 कम्युनिकेशंस में चीन के एंट ग्रुप (Ant Group) का इनवेस्टमेंट है.
नवंबर, 2022 में पीपीएसएल का आवेदन हुआ था खारिज
पीपीएसएल ने नवंबर, 2020 में पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे के रूप में काम करने के लिए आरबीआई के पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. हालांकि, आरबीआई ने नवंबर, 2022 में पीपीएसएल के आवेदन को खारिज कर दिया. कंपनी को इसे दोबारा से जमा करने का आदेश दिया गया ताकि एफडीआई नियमों के तहत प्रेस नोट 3 का पालन किया जा सके. इसके बाद कंपनी ने एफडीआई गाइडलाइन के हिसाब से 14 दिसंबर, 2022 को आवेदन दायर किया था. इस जांच के संबंध में फिलहाल वन 97 कम्युनिकेशंस ने कुछ भी नहीं कहा है.
इंटर-मिनिस्ट्रियल कमिटी चीन से हुए निवेश की कर रही जांच
इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कमिटी पीपीएसएल में चीन से हुए निवेश की जांच कर रही है. जांच के बाद एफडीआई मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा. प्रेस नोट 3 के तहत, सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से किसी भी क्षेत्र में विदेशी निवेश से पहले उसकी मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया था. इस कदम का मकसद कोविड-19 (COVID-19) महामारी के बाद घरेलू कंपनियों को अधिग्रहण से बचाना था. यह नियम भारत के साथ सीमा साझा कर रहे चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे देशों पर लागू होता है.
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर डिपॉजिट लेने की लगी है रोक
आरबीआई ने पिछले महीने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर किसी भी तरह का डिपॉजिट या टॉप अप लेने पर रोक लगा दी थी. बैंक किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट या फास्टटैग में 29 फरवरी के बाद पैसा डिपॉजिट नहीं करा सकेगा. आरबीआई ने यह सख्त फैसला व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के बाद लिया था. केंद्रीय बैंक ने कहा था कि बैंक कई नियमों का पालन नहीं कर रहा था. बैंक पर 11 मार्च, 2022 को नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगाई गई थी.
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