CCI to start Penalty Recovery from Google: भारत में गूगल (Google) के लिए लगातार मुसीबत बढ़ रही है. भारत में व्यापार पर नज़र रखने वाली संस्था प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने देश में गूगल की अनैतिक व्यापार गतिविधियों के कारण गूगल पर 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना (Google Penalty) लगाया था. गौरतलब है कि दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal) में इस जुर्माने के खिलाफ अपील दायर नहीं की है. आपको बता दें कि CCI द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद कंपनियों के पास यह अधिकार होता है कि वह जुर्माना लगने के 60 दिन के भीतर NCLAT में अपने अपील को दायर करें, मगर गूगल ने ऐसा नहीं किया. 25 अक्टूबर को CCI ने गूगल पर अनैतिक व्यापार करने के आरोप में जुर्माना लगाने का फैसला किया था जिसकी अपील की NCLAT में 25 दिसंबर तक किया जा सकता था.
क्या है पूरा मामला
गूगल ने इस मामले में 1,337 करोड़ रुपये के पेनाल्टी के लिए किसी तरह की अपील नहीं की है. इसके साथ ही पेनाल्टी के पैसे भी नहीं जमा कराए हैं. ऐसे में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जल्द ही गूगल पर कार्रवाई शुरू कर सकता है और उसे 1,337 करोड़ रुपये की वसूली के डिमांड लेटर भेज सकता है. सबसे पहले CCI ने गूगल पर 20 अक्टूबर 2022 को 1337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
इसके बाद फिर 937 करोड़ रुपये का और जुर्माना गूगल पर लगाया गया था. अब इस मामले में सबसे पहले सीसीआई गूगल को डिमांड लेटर भेजेगा. इसके बाद कंपनी को 30 दिन के अंदर जुर्माने की राशि को जमा करना होगा. अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी के बैंक अकाउंट्स और संपत्ति को अटैच करना पड़ेगा. इसके साथ ही कंपनी के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि उन्होंने आयोग की कार्रवाई को सुनिश्चित नहीं किया.
गूगल ने कही यह बात
पिछले हफ्ते गूगल के प्रवक्ता ने इस मामले पर जानकारी देते हुए न्यूज़ एजेंसी भाषा से बात करते हुए कहा कि हमें CCI के द्वारा लगाए गए जुर्माने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने वाले हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह पेनाल्टी उन इंडियन यूजर्स के लिए झटका है जिन्हें गूगल की एंड्रॉयड के सेफ्टी फीचर्स पर भरोसा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपनी बात NCLAT में अपनी बात रखेंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी तक कंपनी द्वारा किया तरह की अपील नहीं की गई है.
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