Penalty on Tirupati Tirumala Devasthanam: तमिलनाडु के तिरुमला स्थित तिरुपति देवस्थानम (TTD) में एक बेहद दिलचस्प मामला सामने आया है जहां कंज्यूमर कोर्ट (Consumers Court) ने एक भक्त को 14 साल तक दर्शन न मिलने पर मंदिर को 45 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है. विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुमला स्थित तिरुपति देवस्थानम में हर साल करोड़ों भक्त दर्शन करने को आते हैं.
यहां लोग महीने पहले दर्शन के लिए अपनी बुकिंग करवा लेते हैं, लेकिन एक भक्त को 14 साल तक वहां दर्शन करने की बुकिंग (TTD Booking) नहीं मिली तो वह टीटीडी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने के बाद TTD को यह आदेश दिया है कि वह भक्त को या तो दर्शन के लिए बुकिंग की नई तारीख दे या उसे मुआवजे के तौर पर 45 लाख रुपये दें.
क्या है पूरा मामला?
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, केआर हरि भास्कर नाम के व्यक्ति ने साल 2006 में वस्त्रालंकारा सेवा के लिए 12,250 रुपये में बुकिंग कराई थी. इसके बाद मंदिर ने उन्हें साल 2020 में स्लॉट बुकिंग (Slot Booking) दी लेकिन कोरोना महामारी के कारण मंदिर 80 दिनों तक बंद रहा. फिर मंदिर खुलने बाद भी वस्त्रालंकारा समेत सभी अर्जित सेवा पर रोक लगा दी गई.
ऐसे में मंदिर ने भास्कर की बुकिंग को कैंसिल करके उन्हें वीआईपी ब्रेक दर्शन या रिफंड का ऑप्शन दिया. इसके बाद भास्कर ने वस्त्रालंकारा सेवा को रीशिड्यूल करने को कहा, लेकिन मंदिर प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं हुआ और रिफंड लेने को कहा.ऐसे में केआर हरि भास्कर इस मामले को लेकर तमिलनाडु के सलेम स्थित कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गए.
TTD खिलाफ किया केस
भास्कर ने अपनी शिकायत सलेम के कंज्यूमर कोर्ट में की. इसके बाद कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है कि या तो TTD मंदिर निकाय से भास्कर को 2006 से आज तक की तारीख तक हर साल 6% ब्याज दर के हिसाब से 12,250 रुपये की राशि को भक्त को लौटाएं. इसके साथ ही सही समय पर दर्शन न करने के कारण 45 लाख रुपये का जुर्माना दे या फिर भक्त के लिए वस्त्रालंकारा सेवा के लिए एक नया डेट निर्धारित करें.
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