आधार के लिए पेंशन नहीं रोकी जा सकती: ईपीएफओ
ईपीएफओ ने इस बारे में पेंशन बांटने वाले सभी बैंकों व डाक सेवाओं के प्रमुखों को कल सर्कुलर भेजा है.
नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बैंकों से कहा है कि वे आधार संख्या के लिए किसी पेंशन भोगी की मासिक पेंशन नहीं रोकें. बैंकों से कहा गया है कि वे जरूरत होने पर पेंशनभोगी की पहचान के लिए वैकल्पिक तरीकों को अपना सकते हैं. केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आज ये भी कहा कि आधार जोड़ने के नाम पर वरिष्ठ नागरिकों को पेशन में भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में 61.17 लाख केंद्रीय सरकार पेंशनभोगी हैं.
ईपीएफओ ने इस बारे में पेंशन बांटने वाले सभी बैंकों व डाक सेवाओं के प्रमुखों को कल सर्कुलर भेजा है. इसमें उन विकल्पों के बारे में बताया गया है जिनका इस्तेमाल उन पेंशनभोगियों के मामले में किया जा सकता है जिनके पास आधार नहीं है या जिनकी अंगुलियों की छाप काम नहीं कर रही.
इसमें बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पेंशनभोगियों को आधार नामांकन की सुविधा मिली. इसी तरह बैंकों को जीवन प्रमाणपत्र को दस्ती रूप में स्वीकार करना होगा. जिन पेंशनभोगियों के अंगुली के निशान काम नहीं कर रहे उनके सत्यापन के लिए बैंकों को आइरिस स्कैनर की व्यवस्था करनी होगी.
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