Pension Rules: फैमिली पेंशनर्स को पेंशन के लिए ज्वॉइंट अकाउंट खोलने की अनिवार्यता नहीं, सरकार ने दी ये छूट
Joint Bank Account: सरकार ने पेंशन के मामले में एक ऐसे नियम को साफ कर दिया है जिसके तहत फैमिली पेंशनर (पति या पत्नी) को पेंशन पाने के लिए ज्वॉइंट अकाउंट खोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है.
Pension Rules: जिन सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है उनके लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया गया है जिसके जरिए बहुत से फैमिली पेंशनर्स को राहत मिल सकती है. हाल ही में पेंशन विभाग के साथ एक बैठक के बाद कार्मिक विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे पर साफ जवाब दिया. अगर आप भी फैमिली पेंशनर के नाते अपने पति या पत्नी की पेंशन पाते हैं तो आपके लिए इस खबर काफी अहम हो जाती है.
इसके बारे में विभिन्न समाचार पत्र व पोर्टल की जानकारी साझा करते हुए जितेंद्र सिंह ने 2 ट्वीट भी किए हैं. इससे पहले पेंशन विभाग की बैठक के बाद केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने रिटायर्ड तथा पेंशनभोगी कर्मचारियों के लिए कई काम सरल बनाए हैं जिससे उनकी परेशानी कम हो सके.
क्या कहता है नियम
अगर किसी मामले में रिटायरमेंट लेने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए अपने पति या पत्नी (स्पाउस) के साथ संयुक्त खाता या जॉइंट अकाउंट खोलना संभव नहीं है और वो ऑफिस के प्रमुख को बताकर उसपर उनकी मंजूरी ले लेते हैं तो उनको जॉइंट अकाउंट होने की शर्त से अलग मंजूरी दी जा सकती है. हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि आपके बताए गए कारण से आपका ऑफिस सहमत हो.
क्या मिलेगी सुविधा
इस नियम के चलते बैंकों को ऐसे सरकारी कर्मचारियों या पेंशनर्स को नए जॉइंट अकाउंट खोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो पहले से मौजूद खाते में अपनी पेंशन लेना चाहते हैं. उनकी पेंशन पुराने खाते में ही क्रेडिट हो जाएगी.
क्या है फायदा
इस नियम के तहत पेंशनर्स को ये सुविधा मिलती है कि वो मौजूदा खाते में ही पेंशन क्रेडिट करने के लिए कह सकते हैं. हालांकि मंत्रालय ने ये भी साफ किया है कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए. ये नियम पेंशेन पेमेंट ऑर्डर के साथ जिस फैमिली पेंशनर पर लागू होता है उसके साथ ये खाता खुला होना चाहिए.
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