Pensioners Life Certificate: आने वाले दिनों में पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजंस को बड़ी राहत मिल सकती है. पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) पेंशन खाता मेंटेन करने वाले बैंक के किसी भी ब्रांच में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. उनके लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट केवल उसी ब्रांच में जमा करने की बाध्यता खत्म हो जाएगी जहां उनका पेंशन अकाउंट है.
किसी भी शाखा में जमा हो सकेगा लाइफ सर्टिफिकेट
कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड में सुधार लाने के लिए पूर्व डिप्टी गवर्नर बी पी कांगू की अध्यक्षता वाली आरबीआई की कमिटी ने जो अपनी सिफारिशें रिजर्व बैंक को सौंपी है उसमें सीनियर सिटीजंस की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई है. कमिटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि पेंशनर्स के लिए ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि जिस बैंक में उनका पेंशन खाता उसके किसी भी शाखा में ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा कर सकें. साथ ही खास महीने में भीड़ भाड़ से बचने के लिए, उनके मर्जी के मुताबिक किसी भी महीने में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की इजाजत दी जानी चाहिए. और हर वर्ष उसी महीने में उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की छूट होनी चाहिए.
अपफ्रंट भुगतान कर डोर-स्टेप सर्विसेज
कमिटी ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि आरबीआई द्वारा रेग्यूलेटेड वित्तीय संस्थाओं को ऐसा विकल्प सीनियर सिटीजंस के रिश्तेदारों को देना चाहिए वे अपने बुजुर्गों के लिए अपफ्रंट भुगतान कर डोर-स्टेप सर्विसेज जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें.
केवाईसी प्रोसेस होगा सरल
केवाईसी (Know Your Customer) प्रोसेस को सरल बनाने के लिए कमिटी ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि आरबीआई द्वारा रेग्यूलेटेड वित्तीय संस्थाएं एक अंतराल पर केवाईसी अपडेट करने के लिए कदम उठाते रहें लेकिन ये सुनिश्चित करें कि अकाउंट में ऑपरेशन पर रोक ना लगे. कमिटी ने कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सभी कस्टमर्स के केवाईसी का सेंट्राइज्ड डाटाबेस तैयार करना चाहिए जो कि कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल के समान यूनिक कस्टमर आईडेंटिफायर के साथ जुड़ा हो. जिससे बार बार कस्टमर को केवाईसी ना कराना पड़े. और जब भी कस्टमर केवाईसी अपडेट करता है तो इन सभी जगहों पर वो दिखने लगे जिसकी सेवा कस्टमर ने लिया हुआ है.
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