2000 Rupees Notes Deposit: अगर आप भी उन लोगों में से शामिल हैं जिन्होंने अभी तक 2000 रुपये के नोट जमा कर रखे हैं और इन्हें बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नहीं लौटाया है, तो ये खबर आपके लिए ही है. लोग अब अपने 2000 रुपये के नोट अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए उन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट डाक के जरिए रिजर्व बैंक के रीजनल ऑफिस में भेज सकते हैं. यह उन लोगों के लिए एक आसान ऑप्शन है जो रिजर्व बैंक के रीजनल ऑफिसेज से दूर रहते हैं.


भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के रीजनल डायरेक्टर रोहित पी ने कहा, "हम ग्राहकों को सबसे सहज व सुरक्षित तरीके से उनके खाते में सीधे राशि जमा कराने के वास्ते बीमाकृत डाक के जरिए 2000 रुपये के नोट आरबीआई को भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. यह उन्हें तयशुदा शाखाओं तक यात्रा करने और लाइन में खड़े होने की परेशानियों से बचाएगा."


उन्होंने कहा कि टीएलआर और बीमित पोस्ट, दोनों ऑप्शन अत्यधिक सुरक्षित हैं और जनता के मन में इन ऑप्शनों को लेकर कोई डर नहीं होना चाहिए. अकेले दिल्ली ऑफिस को अब तक करीब 700 टीएलआर फॉर्म मिले हैं. उन्होंने कहा कि आरबीआई अपने कम्यूनिकेशन में अपने ऑफिस में एक्सचेंज फैसिलिटी के अलावा इन दो ऑप्शनों को फिर से शामिल कर रहा है.


19 मई को आरबीआई ने किया था 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का एलान


आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपये कीमत के बैंक नोट को चलन से वापस लेने का एलान किया था. इन नोटों को बैंकों में जमा करने के साथ अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदलने की सुविधा लोगों को दी गई थी. आरबीआई के मुताबिक, इस तरह 19 मई 2023 तक चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य के कुल नोट में से 97 फीसदी से ज्यादा नोट अब वापस आ चुके हैं.


डेडलाइन सात अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी


इन नोटों को बदलने या बैंक खातों में जमा कराने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी. बाद में यह डेडलाइन सात अक्टूबर तक बढ़ा दी गई. इसके बाद बैंक शाखाओं में 2000 रुपये के नोटों का डिपॉजिट और एक्सचेंज दोनों फैसिलिटी 7 अक्टूबर को बंद कर दी गई थीं.


आरबीआई ने दी जानकारी


आरबीआई ने प्रेस नोट के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि लोग अभी भी उसके 19 रीजनल ऑफिसेज में स्वयं जाकर या फिर पोस्ट के जरिए 2000 रुपये के नोटों को जमा करा सकते हैं. इसके लिए आरबीआई ने एक फॉर्मेट भी जारी किया है.


जानें कैसे आरबीआई के इश्यू ऑफिस में डाक के जरिए भेजें 2000 रुपये के नोट


आपको यहां दिए गए फॉर्म के आधार पर आरबीआई की शाखा में 2000 रुपये के नोट जमा कराने की सुविधा दी गई है. यहां बताए गए एप्लीकेशन फॉर्म (देखें तस्वीर 1 और 2) में सारी मांगी गई डिटेल्स सही-सही भरकर आप भारतीय डाक के किसी भी पोस्ट ऑफिस से ये नोट भेज सकते हैं.






फॉर्म में क्या नियम दिए गए हैं


फॉर्म में बताना होगा कि आप जिस खाते में 2000 रुपये के नोट भेज रहे हैं वो केवाईसी से युक्त है या नहीं.


भेजे गए नोट अगर नकली पाए जाते हैं तो आरबीआई के पास पूरा अधिकार है कि वो पुलिस में सूचना दे सकता है.


जिस खाते में नोट भेजे जा रहे हैं वो अगर गलत पाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आरबीआई की नहीं होगी.


अगर नोट कटे-फटे, जले या क्षतिग्रस्त पाए जाते हैं तो आरबीआई के पास नियमानुसार सारे फैसले लेने का अधिकार है.


ये भी पढ़ें


वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 24 करोड़ सब्सक्राइबर्स के खाते में ईपीएफओ का ब्याज हुआ क्रेडिट, श्रम मंत्री ने दी जानकारी