EPFO Pension Scheme: EPFO की इस स्कीम में मिलेगी ज्यादा पेंशन, जानें कैसे करें अप्लाई
EPFO EPS Guidelines: सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद ईपीएफओ ने ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन पाने को लेकर गाइडलाइंस जारी की है. आइए जानते हैं कि इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं...
सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले (Supreme Court On EPS) के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 20 फरवरी को एक गाइडलाइंस (EPFO EPS Guidelines) जारी की. इस गाइडलाइंस में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत ज्यादा पेंशन पाने के पात्र कर्मचारियों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बताई गई है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब वैसे कर्मचारी भी अधिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो इसके पात्र तो हैं लेकिन पहले आवेदन नहीं कर पाए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन करने का यह नया मौका कुछ ही समय के लिए दिया है. फिलहाल ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन करने की डेडलाइन (EPS Deadline) 03 मार्च 2023 है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पिछले साल 04 नवंबर को फैसला सुनाया था. उसके बाद ईपीएफओ ने इसी सप्ताह गाइडलाइंस जारी की है.
आवेदन करने की प्रक्रिया जानने से पहले यह समझ लेते हैं कि कौन-कौन कर्मचारी ज्यादा पेंशन पाने का आवेदन कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जारी सर्कुलर के अनुसार, ऐसे कर्मचारी अपने नियोक्ता के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में पैरा 11(3) और 11(4) के तहत संयुक्त विकल्प सबमिट कर सकते हैं...
- वैसे कर्मचारी और नियोक्ता, जिन्होंने 5000 रुपये अथवा 6500 रुपये की वेज सीलिंग से ज्यादा सैलरी होने पर ईपीएफ स्कीम के पैरा 26(6) के तहत योगदान दिया, और
- ईपीएस 1995 का सदस्य रहते हुए प्री-अमेंडेड स्कीम के पैरा 11(3) के तहत संयुक्त विकल्प का लाभ नहीं उठाया, और
- 01 सितंबर 2014 से पहले से सदस्य थे और उसके बाद भी सदस्य बने हुए हैं.
इसका मतलब हुआ कि वैसे कर्मचारी, जो 31 अगस्त 2014 को ईपीएफ के सदस्य थे और जिन्होंने ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, उनके पास 03 मार्च 2023 तक यह विकल्प चुनने का मौका है.
ऐसे करें ईपीएस से ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई (How to apply for EPFO EPS Pension Scheme) :
- कमिश्नर के द्वारा बताए गए फॉर्म और स्वरूप में अनुरोध करना होगा.
- संयुक्त विकल्प में डिस्क्लेमर और डिक्लेयरेशन दिए होंगे.
- अगर प्रोविडेंट फंड का कुछ हिस्सा पेंशन फंड में डालना हो या फंड में कोई रि-डिपॉजिट करना हो तो संयुक्त विकल्प फॉर्म में कर्मचारी को इस संबंध में सहमति देनी होगी.
- अगर छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट से ईपीएफओ के पेंशन फंड में पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत है, तब तय समयसीमा के भीतर भुगतान की तारीख तक के ब्याज समेत पूरे योगदान के बराबर रकम को जमा कराना होगा.
- बिना छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के मामले में नियोक्ताओं के हिस्से के रिफंड को ब्याज समेत जमा करना होगा.
- जमा कराने और पेंशन की गणना करने के लिए अलग से सर्कुलर जारी होगा.
ज्वायंट फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद उसे सर्कुलर के तहत निपटाया जाएगा. आवेदन के स्टेटस की जानकारी देने के लिए जल्दी ही एक अलग वेबलिंक प्रोवाइड कराई जाएगी. प्रत्येक आवेदन को रजिस्टर किया जाएगा और डिजिटली लॉग इन करने की सुविधा मिलेगी. इसके लिए आवेदकों को रसीद नंबर मिलेगा.