New Rule For NPS: कोविड-19 के दोरान ही नेशन पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया गया था. NPS सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर पार्टियल विड्राल को लेकर नियम बनाए गए थे और सेल्फ डिक्लेरेशन करने के ऑनलाइन पैसा निकालने (Online Money Withdrawal Rule) की अनुमति दी गई थी. अब PFRDA ने कहा है कि 1 जनवरी, 2023 से एनपीएस से सेल्फ डिक्लेेयरेशन के माध्यम से ऑनलाइन आंशिक पैसा निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.
यह सुविधा सरकारी क्षेत्र के सब्सक्राइबरों को नहीं दी जाएगी. इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी क्षेत्र के अन्य लोग शामिल हैं. पीएफआरडीए ने 23 दिसंबर को जारी किए गए सर्कुलर में कहा कि महामारी से रिलेटेड परेशानी, लॉकडाउन सबंधी रिलेक्सेशन के बाद अब कानून और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णया लिया गया है कि सभी सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को नोडल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना अनिवार्य किया गया है.
आंशिक तौर पर पैसा निकालने के लिए क्या करना होगा
नए नियम के लागू होने के बाद अब कोई भी सरकारी क्षेत्र का कर्मचारी, जो एनपीएस अकाउंट से आंशिक तौर पर निकासी करना चाहते हैं. उसे खुद से डिक्लरेशन करने की जगह नोडल से डिक्लरेशन कराना होगा. इसके बाद वे आंशिक तौर पर एनपीएस अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे.
इन लोगों के लिए नहीं बदला नियम
रेगुलेटर के अनुसार, नॉन गर्वनमेंट सेक्टर के एनपीएस सब्सक्राइबर पर यह नियम लागू नहीं होता है. वह अभी भी स्व घोषणा के साथ एनपीएस अकाउंट से पार्टियली पैसा विड्रॉल कर सकते हैं. इसका मतलब है कि गर्वमेंट कर्मचारियों को छोड़कर एनपीएस के सभी सब्सक्राइबरों और कारर्पोरेट के सभी ग्राहक अभी पुराने प्रॉसेस से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं.
पार्टियली पैसा निकालने को क्या है नियम
- NPS अकाउंट तीन साल पुराना होना चाहिए.
- विड्रॉल अमाउंट, निवेश किए गए पैसों के 25 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
- PFRDA ने एनपीएस अकाउंट से अधिकतम तीन विड्रॉल की अनुमति दी है.
- कुछ ही कारणों से एनपीएस अकाउंट से पार्टियली पैसा निकाला जा सकता है. जैसे-बच्चों की शिक्षा, शादी, घर या प्रॉपर्टी के लिए पैसा और इलाज आदि.
यह भी पढ़ें
Gold Rate Today: भारत में आज सोने के दाम बढ़े पर दुबई में सस्ता हुआ गोल्ड, जानें कितने बचेंगे पैसे