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PAN-Aadhar Mandatory: अब 20 लाख से ज्यादा जमा-निकासी पर पैन-आधार जरूरी, इन खातों पर नियम लागू

PAN And Aadhar Are Mandatory: देश में लागू नए नियमों के तहत बैंक या पोस्ट-ऑफिस में 20 लाख रुपये से अधिक राशि जमा करते हैं या निकालते हैं, तो इसके लिए पैन नंबर या आधार कार्ड देना जरूरी है.

Cash Deposits Withdrawals Rule: एक वित्तवर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की जमा और निकासी पर नया नियम देश भर में बुधवार से लागू हो गया है. ऐसे मामले में ग्राहक को पैन कार्ड या आधार देना जरूरी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि यह नियम बैंक, डाकघर या सहकारी सोसायटी में खोले गए एक या फिर उससे ज्यादा सभी खातों (Accounts) पर लागू होगा. ऐसे में हर व्यक्ति को इसका पालन करना होगा.

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि चालू वित्त वर्ष में 26 मई से पहले हुए लेनदेन पर नया नियम लागू होगा या नहीं. अब तक तो ये बैंक अधिकारियों को सुनिश्चित करना होता है कि जो व्यक्ति पैसा जमा कर रहा है या निकाल रहा है, उसके पास पैन कार्ड है या नहीं.

अभी तक साल में नकदी जमा करने या निकालने के लिए सीमा तय नहीं थी. जिस पर पैन या आधार (PAN of Aadhaar) की जरूरत हो. इससे बड़े पैमाने पर नकदी को इधर से उधर किया जाता था. हालांकि एक दिन में 50 हजार रुपये की निकासी या जमा पर यह नियम जरूर लागू था.

नकदी के लेन देन पर रहेगी विभाग की नजर

इसके पीछे सरकार का मकसद नकदी के लेन-देन का पता करते रहना है. यह नियम केवल बैंकों या डाकघर के लिए ही नहीं होगा, बल्कि सहकारी सोसाइटियों पर भी लागू होगा. इसी के साथ साथ अगर आप नया चालू खाता खोलते हैं तो उसके लिए भी पैन जरूरी कर दिया गया है.

जानकारों का कहना है कि इस नए नियम के तहत सरकार अर्थव्यवस्था में नकदी को रोकने की कोशिश करेगी. सालाना विवरण (AIS) और टीडीएस (TDS) के सेक्शन 194 N के जरिये सरकार पहले से ही इसे ट्रैक कर रही है. पर अब बहुत ही आसानी से नकदी के लेन-देन का पता लगाया जा सकेगा.

छोटे लेनदेन के जरिये टैक्स चोरी की आशंका

नोटबंदी के बाद से भी बड़े पैमाने पर छोटे लेनदेन होते रहे हैं. इसका पता लगा पाना सरकार के लिए आसान नहीं था. इससे बड़े पैमाने पर कर की भी चोरी होती थी. पर अब नए नियम से एक-एक रुपये तक के लेनदेन का पता किया जा सकता है. सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कर दिया है. इसलिए पैन की जगह आधार कार्ड भी इस लेनदेन के लिए मान्य होगा.

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