Tax: 2025 में टैक्स बचाने के ये नुस्खे आएंगे आपके काम, फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्हें कर लें शामिल
Tax Benefit: टैक्स प्लानिंग का प्राइमरी गोल टैक्स डिडक्शन और क्रेडिट को मिलाकर कम से कम टैक्स देने का प्लान तैयार करना होता है.
Tax Benefit: टैक्स प्लानिंग आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम हिस्सा है. इसे तैयार करते समय यह ध्यान रखना होता है कि आप टैक्स बेनिफिट यानी टैक्स में छूट का अधिक से अधिक लाभ कैसे उठाएं और ऐसा क्या करें कि आपके ऊपर टैक्स का भार कम से कम आए. यह प्रोसेस किसी व्यक्ति के इनकम, खर्च, इन्वेस्टमेंट और टैक्स बचाने की संभावना वाले दूसरे ट्रांजेक्शन के आधार पर तैयार किया जाता है.
टैक्स प्लानिंग का प्राइमरी गोल टैक्स डिडक्शन और क्रेडिट को मिलाकर कम से कम टैक्स देने का प्लान तैयार करना होता है. यह पर्सनल फाइनेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका काम कानूनी दायरे का पालन करते हुए टैक्स पेयर्स पर टैक्स का कम से कम बोझ डालना है.
2024 में हुए बदलाव के आधार पर करें प्लानिंग
2025-26 के असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स की प्लानिंग करते समय 2024 में हुए बदलाव को ध्यान में रखना जरूरी है. 2025 की टैक्स प्लानिंग में इससे काफी मदद मिलेगी. टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग इसमें एक अच्छा टूल है. इसके तहत सिक्योरिटीज को घाटा सहकर बेचा जाता है, ताकि पोर्टफोलियो के बाकी निवेश से होने वाले कैपिटल गेन की भरपाई कम टैक्स देने के लिए किया जा सके. घाटे के असर को बाद में होने वाले लाभ और लगातार मिलने वाले टैक्स बैनिफिट से कम किया जा सकता है. इस तरीके को अपनाकर कैपिटल गेन पर एक से सवा लाख रुपये तक पर मिलने वाली छूट से लंबे समय में अच्छा लाभ कमाया जा सकता है.
सेक्शन 80 के तहत कम करें टैक्सेबल इनकम
आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत टैक्सेबल इनकम को कम किया जा सकता है. इसके लिए पीपीएफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, पांच साल की फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में निवेश कर डेढ़ लाख रुपये तक की टैक्स कटौती हासिल की जा सकती है. वहीं एनपीएस के तहत निवेश कर टैक्स में और भी 50 हजार रुपये का छूट हासिल किया सकता है.
New Tax Regime के तहत भी स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50 हजार से बढ़कर 75 हजार हो जाने का भी वेतनभोगियों को बहुत लाभ मिलेगा. टैक्स लायबलिटी 10 हजार रुपये से अधिक होने पर आप एडवांस टैक्स का भुगतान समय पर होने की स्थिति में भी जुर्माना आदि बचाकर लाभ हासिल कर सकते हैं.
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