Gold and Property Tax: इस साल सोना या प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो जानिए कितना देना होगा टैक्स
Tax Rules on Gold and Property: अधिकतर लोग निवेश के लिहाज से सोना या प्रॉपर्टी खरीदते हैं. ऐसे में उनके लिए जानना जरूरी है कि इसे बेचने पर उन्हें कितना टैक्स देना होगा.
Gold and Property Tax Rules: बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) के अलावा सोना और प्रॉपर्टी में पैसे लगाना भी निवेश का एक पारंपरिक तरीका है. आमतौर पर लोग इन विकल्पों में इसलिए भी निवेश करते हैं क्योंकि एक आम व्यक्ति के लिए भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने के लिए ये सबसे आसान तरीका माना जाता है. हालांकि, व्यक्तिगत इस्तेमाल को छोड़ दें तो सोना और प्रॉपर्टी में निवेश करने के अपने फायदे-नुकसान भी हैं. ऐसे में अगर आप इस साल यानी 2022 में सोना या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि भविष्य में इन्हें बेचने पर कितना टैक्स देना होगा.
सबसे पहले तो सोना में निवेश की बात कर लेते हैं. आप फिजिकल रूप में सोना (Physical Gold) खरीद सकते हैं या गोल्ड बॉन्ड के जरिए भी निवेश (Investment in Gold Bond) कर सकते हैं. इन दोनों ही तरीकों से निवेश पर अलग-अलग हिसाब से टैक्स देना होता है.
फिजिकल गोल्ड पर कितना देना होगा टैक्स?
फिजिकल गोल्ड में दो तरह से टैक्स (Tax on Gold) देना होता है. ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन तक अपने पास सोना रखने के बाद बेचते हैं. 3 साल से कम समय के लिए सोना होल्ड करने पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (STCG ) देना होता है. ये टैक्स आपके टैक्स स्लैब (Tax Slab) के आधार पर तय होता है. वहीं, 3 साल से अधिक समय तक गोल्ड होल्ड करने पर आपको 20.8% की दर से टैक्स देना होता है.
गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स दर क्या होगी?
अब सॉवरेन गोल्ड (Sovereign Gold) की बात करते हैं. अगर ये लिस्टेड है तो इसके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 1 साल से कम अवधि पर लगता है. ये आपके टैक्स स्लैब के आधार पर ही तय होता है. वहीं अनलिस्टेड गोल्ड बॉन्ड को आप 3 साल तक होल्ड कर बेचते हैं तो भी आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना होगा. इससे ज्यादा अवधि के लिए होल्ड करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) देना होता है. इसके लिए टैक्स रेट 20.8% है. याद रखें कि लिस्टेड गोल्ड बॉन्ड को अगर सेकेंडरी मार्केट में 1 साल के बाद बेचते हैं तो इसपर आपको 10.4% के हिसाब से टैक्स देना होगा.
प्रॉपर्टी में निवेश पर क्या है टैक्स रेट?
अब बात करते हैं प्रॉपर्टी में निवेश (Investment in property) पर टैक्स नियम को जान लेते हैं. किसी भी प्रॉपर्टी को 2 साल तक होल्ड करने के बाद बेचने पर इसे लंबी अवधि का निवेश माना जाता है. लंबी अवधि यानी 2 साल से ज्यादा समय के लिए प्रॉपर्टी में निवेश करने पर आपको 20.8% के हिसाब से ही टैक्स (Property Tax Rate) देना होगा. प्रॉपर्टी में इससे कम अवधि के निवेश पर आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना होगा.