हर किसी को अपने भविष्य की चिंता सताती है और लोग चाहते हैं कि उनका आने वाला समय सुरक्षित हो. खासकर अभी कोरोना महामारी के बाद जब अनिश्चितता बढ़ गई है, तब अच्छे से भविष्य की योजना तैयार करना (Future Planning) और जरूरी हो गया है. इस प्लानिंग में टर्म इंश्योरेंस प्लान (Term Insurance Plan) काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. यह फ्यूचर की सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करता ही है, साथ ही इसमें प्रीमियम (Premium) का भी लोड कम पड़ता है. इसके साथ ही टर्म इंश्योरेंस प्लान से टैक्स सेविंग (Tax Saving) समेत कई अन्य फायदे भी होते हैं.
जल्दी खरीदने पर कम प्रीमियम
सामान्य लाइफ इंश्योरेंस प्लान (Life Insurance Plan) की तुलना में टर्म इंश्योरेंस प्लान के प्रीमियम कम होते हैं. ऐसे प्लान आपको कम खर्च में अधिक सुरक्षा कवर देते हैं. टर्म प्लान जितनी कम उम्र में लिया जाता है, प्रीमियम उतना ही कम होता है. अगर आपकी उम्र अभी 18 साल है और 60 साल तक के लिए एक करोड़ का टर्म प्लान लेते हैं तो आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट हजार रुपये से कम के मंथली प्रीमियम से मिलने लगते हैं. उम्र बढ़ने के साथ-साथ टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम भी बढ़ने लग जाते हैं.
ऐसे लोगों के लिए बेहद जरूरी
टर्म इंश्योरेंस प्लान 10 साल के टेन्योर से शुरू हो जाते हैं. यह उन लोगों के लिए है, जिन्होंने होम लोन या कोई अन्य बड़ा लोन लिया हुआ है. दुर्भाग्य से अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपके परिवार के लिए लोन की बची किस्तें भर पाना भारी पड़ सकता है. ऐसे में अगर आप होम लोन (Home Loan) के अमाउंट और उसके बचे टेन्योर से बड़ा टर्म प्लान रखते हैं, तो आपके नहीं होने की स्थिति में भी आपके परिवार के सिर पर छत की गारंटी बनी रहेगी.
ज्यादा उम्र का कवरेज
टर्म इंश्योरेंस अधिक उम्र तक कवर प्रदान करते हैं. सामान्यत: टर्म प्लान 70 साल तक की उम्र के लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन कई मामलों में 75 साल तक के लिए कवरेज देने वाले टर्म प्लान भी उपलब्ध हैं. इस तरह टर्म प्लान आपको अधिक समय के लिए सुरक्षा कवर प्रदान कर सकता है.
सामान्य इंश्योरेंस की तरह नहीं बढ़ता प्रीमियम
यह टर्म इंश्योरेंस की सबसे खास बातों में शामिल है. आप जिस रोज टर्म प्लान खरीदते हैं, कंपनी के साथ उसी समय मंथली प्रीमियम पर एग्रीमेंट हो जाता है. जब तक इंश्योरेंस का कवरेज है, तब तक आपका मंथली या एनुअल प्रीमियम उतना ही रहता है. इसके अलावा आप टर्म इंश्योरेंस के साथ क्रिटिकल इलनेस कवर, एक्सीडेंटल डेथ कवर जैसे राइडर भी ऐड करवा सकते हैं. इससे आपका प्रीमियम कुछ बढ़ता है, लेकिन सिक्योरिटी और कवरेज का दायरा बढ़ जाता है.
इनकम टैक्स की भी होती है बचत
इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax) के तहत करदाताओं को कई प्रकार की छूट एवं कटौतियों का लाभ मिलता है. इनकम टैक्स एकट का 80सी सेक्शन टर्म इंश्योरेंस पर टैक्स सेविंग की सुविधा देता है. आप टर्म इंश्योरेंस खरीद कर 1.50 लाख तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं. अनहोनी की स्थिति में आपके नॉमिनी को जो डेथ बेनेफिट मिलता है, वह पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10सी में इसके लिए उपाय किए गए हैं.